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22-May-2020 10:03 PM
PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने का बड़ा निर्णय लिया है. पटना जिलाधिकारी की ओर से दुकानों और प्रतिष्ठानों को छह श्रेणियों में बांटते हुए खोलने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को खोलने के लिए अलग-अलग दिन का निर्धारण किया गया है.
पटना के डीएम कुमार रवि के मुताबिक शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवस्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन किया जायेगा. शॉपिंग कंपलेक्स मार्केट कंपलेक्स में अवस्थित दुकानों प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट कंपलेक्स के संचालक सक्षम समिति के की ओर से दुकानों या प्रतिष्ठानों को एक-एक दुकान छोड़कर खोला जायेगा. परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए दुकानों को दो रंग से या ऑड-इवेन (सम-विषम) के आधार पर चिन्हित किया जायेगा. इस प्रकार आधे दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार तथा आधे दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोला जायेगा. चाहे दुकानों की प्रकृति जो भी हो.
शॉपिंग मॉल को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. पटना के डीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के आलोक में शॉपिंग मॉल अवस्थित दुकाने बंद रहेंगी. यानी कि पटना में सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे. शॉपिंग मॉल को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला किया गया है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी. उसके लिए कुछ नियम भी बनाये गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
डीएम की ओर से इन शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है -
सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट है दुकानों से ही खरीदारी करेंगे।
दुकानों कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
दुकानों कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों/ आगंतुकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
दुकान कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।