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21-Sep-2020 02:13 PM
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य में हुए एंटी बॉडी टेस्ट का पूरा ब्योरा दो सप्ताह में देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिनेश कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को विगत 24 जुलाई को दिए गए मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य की आबादी की 2 फीसदी लोगों का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है.
तकरीबन 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी-पीसीआर मशीन हैं, जिससे कोरोना का सही जांच हो सकता है. कोविड अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. इस मामले पर आगे की सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.