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01-Jun-2021 06:41 PM
PATNA : 32 साल पुराने किडनेपिंग के मामले में जेल में बंद जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जिला जज रमेश चन्द्र मालवीय की कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. लिहाजा अभी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. जमानत याचिका रिजेक्ट होने के बाद जाप के कार्यकर्ताओं को भी झटका लगा है.
मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा के अलावा अधिवक्ता मनोज कुमार अंबष्ठ ने जमानत के लिए अपनी दलील दी. लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला सुलहनीय नहीं है. यह 32 साल पुराना मामला है. इसलिए लोअर कोर्ट एक महीने के केस में कमिटमेंट कर सेशन कोर्ट को भेजे.
न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर 6 महीने के अंदर केस का निष्पादन नहीं होता है तो फिर से पिटिशनर फ्रेस बेल के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं. बेल रिजेक्ट होने के बाद पप्पू यादव के वकील ने मनोज कुमार अंबष्ठ ने बताया कि इस मामले में विचार किया जा रहा है. उसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम किया जायेगा.
इस मामले में हाईकोर्ट के वकील शिवनन्दन भारती ने बताया कि पप्पू यादव को अभी कई दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि चूंकि कोर्ट फिलहाल बंद है और इसलिए ट्रायल नहीं हो रहा है. जैसा की कोर्ट ने कहा है कि एक महीने के अंदर इस मामले में ट्रायल को पूरा करना होगा. ट्रायल पूरा होने के बाद आगे इस मामले में सुनवाई हो सकेगी. अब ऐसे में चूंकि कोर्ट बंद है और ट्रायल नहीं हो रहा है. इसलिए ट्रायल के लिए इन्तजार करना होगा और तब तक पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे.
गौरतलब हो कि पप्पू यादव को किडनेपिंग के 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. पप्पू यादव पर साल 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव और उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था. अपहरण के इसी मामले में पिछले महीने 11 मई को पप्पू यादव को पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था.
11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी. फिर उन्हें गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाना लाया गया था. इसके बाद मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया था. मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उन्हें बीरपुर जेल भेज दिया.