Bihar News: दानापुर स्टेशन के समीप बनेगा डबल डेकर पुल, बिहटा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 600 मीटर लंबे टनल का भी निर्माण Bihar Crime News: पटना में कारोबारी की हत्या से हड़कंप, राजधानी में बेख़ौफ़ अपराधियों का तांडव जारी Bihar News: शिक्षा के लिए कर्ज लेने में पटना के विद्यार्थी अव्वल, यह जिला सबसे पीछे Bihar Rain Alert: आंधी-बारिश मचाएगी इन 17 जिलों में तबाही, IMD ने चेताया Bihar News: आज का दिन किसानों के लिए रहेगा विशेष, कई योजनाओं का शुभारंभ, ये काम होंगे हमेशा के लिए आसान शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब तस्कर महेश राय गिरफ्तार वैशाली से बड़ी खबर: दलान से घर लौट रहे बुजुर्ग को मारी गोली SAHARSA: ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, पलटने से महिला की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका ARRAH: कोइलवर में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए अनोखी पहल, उद्योगपति अजय सिंह और देवनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज रहे मौजूद जब नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तब बिहारशरीफ में गरजे प्रशांत किशोर, कहा..आज भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती
25-Jul-2021 08:54 AM
PATNA : पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों को पंचायतों का ऑडिट समय पर नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. सरकार ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर ली है. पंचायती राज संस्थाओं को सरकार द्वारा दी गई विकास राशि का वार्षिक तौर पर योजना बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को जमा करना है. पर समय पर यह काम नहीं हो पा रहा है. यह देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय-सीमा तय करते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही यह भी कहा गया है कि ऑडिट में लगे पंचायत कर्मियों को आगामी पंचायत चुनाव के प्रबंधन से अलग रखा जाए. समय सीमा तय करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा गया है कि पंचायत सचिव, लेखापाल, सह आईटी सहायक या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों में से किसी भी स्तर से काम में कोताही हो तो उनका वेतन रोकें और अनुशासनिक कार्रवाई करें. जिला पंचायत राज पदाधिकारी और को भी चेताया गया है कि उनके स्तर से काम में देरी होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा है कि वह अपने अपने जिले के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 5 अगस्त तक उपलब्ध कराएं. वर्ष 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर तक और वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले साल 31 जनवरी अक किसी भी सूरत में विभाग के पास भेजें.