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24-Jan-2020 08:26 PM
PATNA : सूबे के साढ़े तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि वह नियोजित शिक्षकों को हर हाल में देना होगा। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को किसी भी कीमत पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को भविष्य निधि का लाभ देने का आदेश दिया है। लखन लाल निषाद और अन्य की ओर से कोर्ट में ये याचिका दायर की गय़ी थी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।
बता दें कि इसके पहले अरवल, औरंगाबाद और भोजपुर के नियोजित शिक्षकों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। तब पटना हाईकोर्ट ने 17 सितम्बर 2019 को अपने आदेश में सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने का जिम्मा ईपीएफओ के क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर को दिया गया था। कार्रवाई के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गयी थी। लेकिन कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी नियोजित शिक्षको को इसका लाभ नहीं मिल सका था।