ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई

Home / news / मोबाइल चोरी का कम्प्लेन दर्ज नहीं करना पड़ गया भारी, पटना के इस...

मोबाइल चोरी का कम्प्लेन दर्ज नहीं करना पड़ गया भारी, पटना के इस थानेदार के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा

20-Jan-2021 07:13 AM

PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करती। ऐसा ही एक मामला पटना से सामने आया है। पटना में एक वकील साहब का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने वकील साहब थाने पहुंचे लेकिन थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मामला पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का है। 


दरअसल बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले वकील चंद्रकांत शर्मा का मोबाइल 9 अक्टूबर 2020 को सब्जी मंडी में चोरी हो गया। इसके बाद मोबाइल चोरी होने की शिकायत लेकर वह रामकृष्णा नगर थाने पहुंचे। उन्होंने थाने के मुंशी को आवेदन दिया और उसकी प्राप्ति मांगने के बाद 2 दिनों तक उन्हें दौड़ाया गया। इसके बाद रामकृष्णा नगर थानेदार से उन्होंने मुलाकात की और आवेदन प्राप्ति नहीं दिए जाने की जानकारी दी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवेदन की प्राप्ति नहीं दी गई और नहीं एफआईआर दर्ज की गई। 


इसके बाद एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के पास शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता संघ ने वकील साहब के आवेदन को तुरंत एसएसपी पटना के पास भेजा उसके बावजूद मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस महानिदेशक के पास मोबाइल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। थक हार कर एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा ने पटना के सीजेएम कोर्ट में रामकृष्ण नगर थानेदार और अज्ञात चोर के खिलाफ परिवाद मुकदमा दायर कर दिया। इस परिवाद मुकदमे की सुनवाई के बाद सीएम ने अज्ञात चोर और रामकृष्ण नगर थानेदार के खिलाफ आईपीसी 370 और 166a के तहत एफआईआर दर्ज करने अनुसंधान करने का आदेश दिया है।