Bihar News: बिहार को मिलने जा रही 10 हजार करोड़ की सौगात, दो सड़क और एक मेगा ब्रिज परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार Bihar News: बिहार को मिलने जा रही 10 हजार करोड़ की सौगात, दो सड़क और एक मेगा ब्रिज परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार लहे-लहे घोंट जा.. बिहार में देर रात तक चला ऑर्केस्ट्रा गर्ल का अश्लील डांस, ठुमके लगाते सरकारी शिक्षक का वीडियो वायरल लहे-लहे घोंट जा.. बिहार में देर रात तक चला ऑर्केस्ट्रा गर्ल का अश्लील डांस, ठुमके लगाते सरकारी शिक्षक का वीडियो वायरल Bihar News: जब-जब CO के 'भ्रष्टाचार' पर हुआ प्रहार- तब-तब अंचलाधिकारियों का 'संघ' हुआ बेचैन ! हद तो तब जब...रिश्वतखोर अफसर को बचाने पटना की सड़कों पर उतर गया था संघ, 'विजिलेंस' के खिलाफ राज्यभर के सीओ ने किया था प्रदर्शन Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ Bihar News: मुंगेर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नौका विहार समेत कई सेवाओं का किया शुभारंभ मुजफ्फरपुर: शादी के 3 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन बिहार में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका: जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बंपर बहाली, इस दिन तक करें आवेदन
28-Apr-2023 09:41 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ' जीभ काटकर लाने' वाले बयान को लेकर मुश्किलों में फंसे भाजपा नेता को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है।
दरअसल, भाजपा नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 501, 504, 506 और एससी - एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अंशुमन की एकलपीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया जाए।
वही इस मामले को लेकर भाजपा नेता के अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी सीआरपीसी की धारा 193 के तहत निर्धारित कानून के आलोक में खारिज कर देने योग्य है क्योंकि प्राथमिकी के शिकायतकर्ता स्वयं पीड़ित नहीं है बल्कि उन्होंने अपने दल के अध्यक्ष की ओर से यह आवेदन दायर किया है। जिसके बाद कोर्ट ने तत्वों के मद्देनजर भाजपा नेता गजेंद्र झा के खिलाफ दायर प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।
मालूम हो कि, यह मामला साल 2021 का है जब एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान पर भाजपा के तत्कालिक प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य गजेंद्र धार ने पलटवार किया और मांझी के जीव काट कर लाने वाले को 11 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई।
इधर, जीतन राम मांझी को लेकर इस तरह के बयान देने के बाद भाजपा के तरफ से अपने नेता पर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद अब इस मामले में कोर्ट ने भी भाजपा नेता को बड़ी राहत दी है।