Bihar News: लालू की अंधेर नगरी के युवराज हैं तेजस्वी...मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड पर सरकार सख्त - BJP Bihar Crime News: बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, सब्जी खरीदने बाजार गए छात्र की चाकू मारकर ले ली जान Bihar Crime News: बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, सब्जी खरीदने बाजार गए छात्र की चाकू मारकर ले ली जान BIHAR: BMP के रिटायर्ड हवलदार की धारदार हथियार से हत्या, पड़ोसी के घर गये हुए थे बुजुर्ग गोपालगंज एसपी ने की बड़ी कार्रवाई, लापरवाह 72 आईओ पर गिरी गाज Bihar Crime News: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करता था बिहार पुलिस का दारोगा, कोर्ट ने SSP से मांगा जवाब Bihar Crime News: चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को लोगों ने रंगेहाथ दबोचा, हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा SUPAUL: मिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 40 साल की महिला को कुचला, मौत से गुस्साए लोगों ने NH-327E को घंटों किया जाम Khan Sir Wife: कहां की रहने वाली हैं खान सर की नई नवेली दुल्हनिया, क्या है फैमिली बैकग्राउंड? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब Khan Sir Wife: कहां की रहने वाली हैं खान सर की नई नवेली दुल्हनिया, क्या है फैमिली बैकग्राउंड? यहां मिलेगा हर सवाल का जवाब
04-Apr-2020 10:58 AM
MUZAFFARPUR : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को विश्व व्यापी महामारी घोषित की है।इसके मद्देनजर भारत और राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए ये सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो दो सौ रुपये जुर्माना या छह महीना तक जेल में रहना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से इस संबंध में एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया है।
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों को अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे में से एक है। यंत्र-तत्र थूकने से कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्षमा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना होती है। साथ ही गंदगी फैलाने से वातावरण दूषित होता है। उन्होनें कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों पर भी दो सौ रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जगहों पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगाने को कहा गया है। उन्होनें कहा है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करते हुए दो सौ रुपये जुर्माना या फिर छह महीने की जेल की सजा की कार्रवाई की जाए।