ब्रेकिंग न्यूज़

GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी

कानून बना दिल्ली सेवा बिल, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

कानून बना दिल्ली सेवा बिल, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

12-Aug-2023 01:35 PM

By First Bihar

DELHI: दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन गया है। कानून बनते ही भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद दिल्ली सेवा बिल को पास किया गया था।


सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। 'उपराज्यपाल' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।


बता दें कि इस सेवा बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐड़ीचोटी का जोर लदा दिया था। बिल के विरोध के समर्थन में उन्होंने पिछले दिनों विभिन्न राज्यों का दौरा कर विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सेवा बिल के विरोध का समर्थन केजरीवाल को दिया था। कांग्रेस समेत विपक्ष के करीब करीब सभी दलों ने दिल्ली सेवा बिल का विरोध करने का भरोसा केजरीवाल को दिया था।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। विपक्ष के भारी विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह ले लेगा।