ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: STET एग्जाम लेने की उल्टी गिनती शुरू, इन विषयों में होगी परीक्षा, जानें... Bihar Bhumi Dakhil Kharij: अपार्टमेंट फ्लैटधारकों के लिए काम की खबर....राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दी बड़ी जानकारी Patna Junction: अब नही लगेगा पटना जंक्शन के पास जाम ,जानिए क्या है नगर निगम का स्मार्ट प्लान? Bihar News: बिहार में गर्मी के दिनों में नहीं होगी बिजली की किल्लत, जानिए क्या है सरकार का प्लान ? India Pakistan: पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भारत ने बनाया था निशाना? सामने आई सीजफायर की असली कहानी Bihar vidhansabha election 2025: बिहार में बड़े स्तर पर चुनावी तैयारियां, जून तक पूरी होंगी सभी EVM की जांच, 25% अतिरिक्त ईवीएम रिजर्व Bihar News: हाईकोर्ट फर्जी नियुक्ति घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों का जखीरा बरामद Bihar News: बिहार के 2 जिलों में बम की अफवाह के बाद हरकत में आई ATS, जांच के बाद 3 गिरफ्तार Bihar Crime News: पशु चोरी को लेकर हुई हिंसा में एक की मौत, पुलिस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण Bihar Weather: भीषण गर्मी से 3 दिन परेशान रहेंगे बिहारवासी, इन जिलों के लोगों के लिए मौसम विभाग की विशेष चेतावनी

JDU के मंत्री के मुकदमे में RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सजा: शिवानंद तिवारी को 1 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, संजय झा ने किया था केस

JDU के मंत्री के मुकदमे में RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सजा: शिवानंद तिवारी को 1 साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना, संजय झा ने किया था केस

05-Dec-2023 06:30 PM

By First Bihar

PATNA: बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. दिलचस्प बात ये है कि शिवानंद तिवारी पर ये मुकदमा जेडीयू कोटे से राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने किया था. इस मामले में आज पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुनायी.


बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए जानकारी दी कि राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है, ताकि वे उपर के कोर्ट में अपील कर सकें. पटना में एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने शिवानंद तिवारी को ये सजा सुनायी है.


ये मामला 2018 का है. संजय झा ने कोर्ट में केस दर्ज कराया था कि शिवानंद तिवारी ने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और गंदे आरोप लगाये हैं. संजय झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद शिवानंद तिवारी को दोषी माना और उन्हें आज सजा सुनायी.


मामला इसलिए भी दिलचस्प बन गया है क्योंकि ये उन दो पार्टियों के नेताओं के बीच का मामला है जो सत्ता में साझीदार हैं. शिवानंद तिवारी ने जब संजय झा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था तब जेडीयू और बीजेपी साथ थे और राजद विपक्ष में था. बाद में राजद और जेडीयू का गठबंधन हो गया लेकिन संजय झा ने अपने केस में समझौता नहीं किया. आखिरकार आज कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को सजा सुना दी. कोर्ट ने कहा कि शिवानंद तिवारी के बयान से संजय झा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है. संजय झा के सम्मान को हानि पहुंची और लोगों की नजर में उनकी इज्जत को बट्टा लगा है.