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05-Sep-2023 06:25 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: हत्या के एक मामले में बेगूसराय की कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना श्रीवास्तव ने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों के ऊपर जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर का है।
दरअसल, 22 फरवरी 2021 को होमगार्ड जवान राम लोटन सिंह बेगूसराय जेल से ड्यूटी करके अपने घर मोहनपुर बाइक से जैसे ही घर के सामने दरवाजे के पास पहुंचे, तभी संतोष सिंह, सुबोध सिंह, रणधीर सिंह उर्फ रणबीर कुमार ने होमगार्ड जवान को घेर लिया और पीट-पीटकर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बेरहमी से मारपीट करने के कारण होमगार्ड जवान राम लोटन सिंह की मौत हो गई थी।
भूमि विवाद को लेकर होमगार्ड जवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी जबकि चार से पांच लोग घायल भी हो गए थे। मृतक होमगार्ड जवान के बेटे बमबम कुमार ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने मोहनपुर निवासी सुबोध सिंह, संतोष सिंह और रणधीर सिंह उर्फ रणबीर कुमार को हत्या सहित कई धाराओ में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
BEGUSARAI: हत्या के एक मामले में बेगूसराय की कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना श्रीवास्तव ने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों के ऊपर जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर का है।
दरअसल, 22 फरवरी 2021 को होमगार्ड जवान राम लोटन सिंह बेगूसराय जेल से ड्यूटी करके अपने घर मोहनपुर बाइक से जैसे ही घर के सामने दरवाजे के पास पहुंचे, तभी संतोष सिंह, सुबोध सिंह, रणधीर सिंह उर्फ रणबीर कुमार ने होमगार्ड जवान को घेर लिया और पीट-पीटकर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बेरहमी से मारपीट करने के कारण होमगार्ड जवान राम लोटन सिंह की मौत हो गई थी।
भूमि विवाद को लेकर होमगार्ड जवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी जबकि चार से पांच लोग घायल भी हो गए थे। मृतक होमगार्ड जवान के बेटे बमबम कुमार ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब ढाई साल बाद कोर्ट ने मोहनपुर निवासी सुबोध सिंह, संतोष सिंह और रणधीर सिंह उर्फ रणबीर कुमार को हत्या सहित कई धाराओ में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।