ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में 18 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, FIR के बाद अब होगी विभागीय जांच Bihar News: रवि किशन को गोली मारने की धमकी देने वाले का बिहार से नहीं कोई कनेक्शन, गिरफ्तारी के बाद बोला "गलती हो गई" Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए Patna Traffic Police : कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों पर रोक Bihar Election 2025: विशाल प्रशांत ने 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं किया पेश, नितिन गडकरी ने किया विमोचन, कहा- “तरारी बनेगा विकास का मॉडल” Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने अभी से किया सावधान Bihar Election 2025: मोकामा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज; अनंत सिंह के समर्थन में निकला था रोड शो Bihar Election 2025: पहले चरण के प्रचार का शोर थमेगा आज , 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग; इतने करोड़ मतदाता करेंगे मतदान Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी

हाईकोर्ट में केस करना अब नहीं होगा आसान, जज की नारजगी के बाद जारी हुआ ये निर्देश

 हाईकोर्ट में केस करना अब नहीं होगा आसान, जज की नारजगी के बाद जारी हुआ ये निर्देश

10-Jun-2023 07:40 AM

By First Bihar

PATNA : पटना हाईकोर्ट में केस दायर करना आसान नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट के जज के नाराजगी के बाद अब नियम सख्त कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के सभी ओथ कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह हलफनामे पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करने के पूर्व अदालत की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।


दरअसल, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल बेंच ने कोर्ट में दर्ज होने वाले मुकदमों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि,किसी भी तरह के मुकदमा दर्ज करने से पहले नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। केस दायर करने वाले शपथकर्ता को हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त ओथ कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होकर ओथ रजिस्टर व हलफनामा के पन्ने पर हस्ताक्षर करना होगा। अब तक शपथकर्ता नहीं के बराबर उपस्थित होते थे।अधिवक्ता के मुंशी हलफनामा के पन्ने पर शपथकर्ता का हस्ताक्षर करवा लेते थे और उसपर हलफनामा का मजमून टाइप करवाकर ओथ कमिश्नर के समक्ष पेश कर शपथ करवा लेते थे। मगर अब ऐसा नहीं चलेगा।


पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ ने जमानत की एक अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि, गर्मी की छुट्टी के बाद प्रत्येक शपथकर्ता को ओथ कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होना होगा और ओथ रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही ओथ कमिश्नर उस केस में शपथ प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अगर ओथ कमिश्नर हाईकोर्ट के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  


हाईकोर्ट ने कहा कि, शपथकर्ता से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसे हलफनामा के लिए इस्तेमाल करने की परंपरा अब नहीं चलेगी। अदालत ने माना कि लगभग सभी ओथ कमिश्नर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सच्चाई यह है कि शपथकर्ता हस्ताक्षर करने के लिए कभी अदालत नहीं आते और उनका हस्ताक्षर किए कोरे कागज का इस्तेमाल होता है।


आपको बताते चलें कि, पटना हाईकोर्ट ने सभी ओथ कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे हलफनामे पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करने के पूर्व अदालत की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। गर्मी की छुट्टी के बाद अगर ओथ कमिश्नर को रजिस्टर के साथ बुलाए जाने के बाद यदि यह पाया जाता है कि ओथ रजिस्टर का हस्ताक्षर कॉलम खाली है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।