ED Action: ED ने अटैच की अनिल अंबानी की कंपनियों की 1,120 करोड़ की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन ED Action: ED ने अटैच की अनिल अंबानी की कंपनियों की 1,120 करोड़ की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा एक्शन ‘बहुत सारी लेडीज हैं, जो..’ बढ़ सकती हैं BJP विधायक प्रमोद कुमार की मुश्किलें, कुत्ते वाले बयान के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज ‘बहुत सारी लेडीज हैं, जो..’ बढ़ सकती हैं BJP विधायक प्रमोद कुमार की मुश्किलें, कुत्ते वाले बयान के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज Bihar News: बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गईं दो ट्रेनें, यात्रियों के हाथ पांव फूले; ऐसे टला बड़ा रेल हादसा Bihar News: बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गईं दो ट्रेनें, यात्रियों के हाथ पांव फूले; ऐसे टला बड़ा रेल हादसा Patna Crime News: पटना में केंद्रीय जांच एजेंसी के फर्जी पहचान पत्र के साथ दो युवक गिरफ्तार, संदिग्धों से पूछताछ जारी BIHAR JOB : बिहार में इस विभाग के तहत नौकरी के सुनहरे अवसर, अभी करें अप्लाई; इस जगह मिलेगी पोस्टिंग Bihar News: RCD में एक्स्ट्रा कैरेज भुगतान को लेकर माथापच्ची, तत्कालीन 'अभियंता प्रमुख' ने रेलवे के पत्र को बताया था संदिग्ध...रेलवे का पत्र पहले जारी हुआ था और अधिकारी का 'दस्तखत' बाद में gen z post office : IIT Bihta में खुला बिहार का पहला Gen Z Post Office, अब इस जिले की बारी; जानें क्या-क्या मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
06-Jul-2022 08:49 PM
By RANJAN
SASARAM: सासाराम कोर्ट ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही 60 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि वर्ष 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एडीजे तीन के अदालत ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बता दें कि आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 राजेश कुमार बच्चन की कोर्ट ने मामले में अन्य 3 आरोपियों को रिहा कर दिया।
जबकि विधायक एवं उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84 / 2017 मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आज सजा सुनाई गई है। बता दें कि ADJ-3 का कोट सांसद विधायक के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।