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गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल

  गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल

05-Dec-2023 04:30 PM

By First Bihar

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। गया के पूर्व एसपी आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने यह कदम उठाया है। आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इलाक में मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने आज पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।  


बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने बीते दिनों अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया था। यही नहीं उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदित्य कुमार पर बड़ा आरोप लगा था। 


उन पर जूडिशियरी को प्रभावित करने के लिए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर फेक वाट्सऐप अकाउंट बनाने का आरोप था। 2011 बैच के आईपीएस को सु्प्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मंगलवार को उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।


PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। गया के पूर्व एसपी आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने यह कदम उठाया है। आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इलाक में मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली जिसके बाद उन्होंने आज पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।  


बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार ने बीते दिनों अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया था। यही नहीं उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदित्य कुमार पर बड़ा आरोप लगा था। 


उन पर जूडिशियरी को प्रभावित करने के लिए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर फेक वाट्सऐप अकाउंट बनाने का आरोप था। 2011 बैच के आईपीएस को सु्प्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मंगलवार को उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।