मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह?
28-Feb-2022 10:24 PM
NAWADA: मानसिक रुप से विक्षिप्त नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को आज कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 12 अगस्त 2015 को हुई इस घटना में नवादा की विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने सेामवार को रेप के दोषी युवक अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषी युवक नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह मामला महिला थाना कांड संख्या- 53/15 से जुड़ा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 12 अगस्त 2015 की 9 साल की बच्ची जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। वह घर में अकेली थी। मां दूसरे के घर में काम करने के लिए गई हुई थी। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तब देखा कि बेटी घर पर नहीं है। उसने बच्ची की काफी खोजबीन की।
तभी पास के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब महिला वहां पहुंची तो बच्ची को घायल अवस्था में देख वह हतप्रभ रह गयी। गांव के लोगों से पता चला कि उन्होंने अरविंद यादव को निकलकर जाते देखा है। विक्षिप्त बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से इलाके के लोग सकते में आ गये।
आनन-फानन में पीड़िता की मां महिला थाना पहुंची जहां उसने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। महिला थाने में कांड संख्या- 53/15 दर्ज किया गया। इस दौरान पीड़िता की मां का भी बयान दर्ज कराया गया। पीड़ित बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया। गवाहों के बयान के आधार पर दोषी अरविंद यादव को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।