पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
26-Jul-2023 07:20 PM
MUNGER: डबल मर्डर मामले में 3 साल बाद मुंगेर कोर्ट का फैसला आया है। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मृतका की ननद के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले महिला के साथ गंदा काम किया फिर उसके बाद हत्या कर फरार हो गया।
मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ADJ प्रथम गुंजन पांडेय ने 3 आरोपियों जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनवीर उर्फ तन्नो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एपीपी ने बताया की घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव की है। घटना 16 जून 2020 की है। मो0 जियाउल अपने तीन साथियों के साथ पानी पीने के बहाने अपने ससुराल में घुसकर अपने साले की पत्नी सरवरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
बीच बचाव करने आई अपनी सास सहरबानो और उनकी बेटी सहरोज सरवरी का ईट से कूचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो और एक अन्य इसमें शामिल है। नाबालिग होने कारण चौथे आरोपी का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। जिसमें अभी गवाही चल रही है।
अन्य तीन आरोपियों का ट्रायल पूरा हो गया है। जिसमें 19 जुलाई 2023 को इन तीनों आरोपियों मो0 जियाउल, नसरुल उर्फ कारू, तनबीर उर्फ तन्नो को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिन्हें आज सजा सुनाई गयी। तीनों आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना और IPC की धारा 460 के तहत सात साल कारावास की सजा और 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।