ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Bhumi: पटना में दाखिल-खारिज के 36 प्रतिशत आवेदन हुए रिजेक्ट, जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानी; जानिए.. पूरी वजह Bihar Bhumi: पटना में दाखिल-खारिज के 36 प्रतिशत आवेदन हुए रिजेक्ट, जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानी; जानिए.. पूरी वजह Bihar News: नौकरी जॉइन करेंगी डॉक्टर नुसरत? हिजाब विवाद पर सहेली ने दिया जवाब Bihar News: बिहार में स्कॉर्पियो और स्कूल वैन की जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूली बच्चे समेत तीन लोग घायल Bihar Bhumi: बिहार में सरकारी जमीन के अवैध खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक, भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश Bihar Bhumi: बिहार में सरकारी जमीन के अवैध खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक, भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश Bharti Singh Second Baby: कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने दी दूसरी बार खुशखबरी, घर आया नन्हां मेहमान BTSC Result 2025: बिहार BTSC ड्रेसर रिजल्ट जारी, यहां देखें परिणाम सासाराम: IPL में चयन के बाद होम ग्राउंड पर तेज़ गेंदबाज़ आकाशदीप बहा रहे पसीना, बिहार के इस क्रिकेटर पर KKR ने लगाई 1 करोड़ की बोली UPSC Engineering Services 2025: बिहार के उम्मीदवारों ने UPSC ESE में मचाया धमाल, पटना के राजन कुमार और उत्कर्ष पाठक बने टॉपर

दो महीने की भी नौकरी में केंद्र देगा आरक्षण, SC के सवाल पर मोदी सरकार ने दिया जवाब; जानिए क्या है पूरा मामला

दो महीने की भी नौकरी में केंद्र देगा आरक्षण, SC के सवाल पर मोदी सरकार ने दिया जवाब; जानिए क्या है पूरा मामला

06-Oct-2023 02:06 PM

By First Bihar

DESK : केंद्र सरकार यदि किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि - हमारे तरफ से सभी अल्पकालिक अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को आदेश दिया गया है। 


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में  एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अस्थायी नौकरियों में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसकी ओर से 2022 में ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए निकाली गई वैकेंसी में भी आरक्षण देने को कहा गया था। 


इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। जिसमें  कहा गया था कि- अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि आरक्षण पाने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के लिए जारी किया गया है।


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अदालत ने मामले को बंद कर दिया। यही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार के आदेश का कहीं पालन नहीं होता है तो आप फिर से कोर्ट में आ सकते हैं। कानून के अनुसार किसी भी मामले को सुना जाएगा और उसका समाधान होगा।