ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान ‘गुंडों के दम पर चल रही TMC’, गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज हर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्ज अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश अब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेश ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत ‘देश में दो ही खलनायक- पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण’, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से गरमाई सियासत चोरनिया कांड में बड़ा एक्शन: SHO समेत पूरी टीम सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर SSP ने की कार्रवाई

Home / news / पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब पंचायत सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक...

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब पंचायत सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में हस्तक्षेप का अधिकार डीएम को नहीं

09-Aug-2019 07:30 PM

By 9

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायती राज संस्था में अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली विशेष बैठक के किसी भी फैसले में अब डीएम को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा. यह फैसला जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने गोपाल प्रसाद सिंह की रिट याचिका को मंजूर करते हुए दिया है. बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दरअसल यह मामला कटिहार जिले के अमदाबाद पंचायत समिति के प्रमुख ने दायर किया था. समिति सदस्यों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष बैठक बुलाने का फैसला लिया था. इस बीच अविश्वास प्रस्ताव गिर गया. अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद इसे जिलाधिकारी कटिहार के यहां चुनौती दी. जिसपर जिलाधिकारी ने विशेष बैठक के निर्णय को निरस्त कर दिया. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.