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24-Oct-2019 07:12 PM
By DEV KUMAR PANDEY
PATNA : कोर्ट में गलत रिपोर्ट देने को लेकर दरभंगा सदर थाना के दारोगा को कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एएसआई के ऊपर 75 हजार का जुर्माना लगाया है. शराब बरामद होने की बात कह कर मारुति स्विफ्ट कार को जप्त करने और कोर्ट में गलत रिपोर्ट देने वाले दरभंगा सदर थाना के दारोगा के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.
निचली अदालत में गलत रिपोर्ट देने वाले इस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कानूनी करवाई करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने दरभंगा पुलिस कप्तान को दोषी दारोगा के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति अंजनी शरण की खंडपीठ ने शोभा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि दिसंबर 2018 में दरभंगा सदर थाने की पुलिस ने याचिकाकर्ता की गाड़ी को यह कह कर जप्त कर लिया कि उनकी गाड़ी में शराब है. गाड़ी को जब्त कर सदर थाना में रखा गया था. याचिकाकर्ता ने इस गाड़ी को छुड़ाने के लिए दरभंगा के एक्सआइज स्पेशल कोर्ट में अर्ज़ी दी थी. स्पेशल कोर्ट ने उक्त अर्ज़ी को सुनकर पुलिस से रिपोर्ट तलब किया था. लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उक्त गाड़ी की जब्ती के बाद उसका राज्यसात (कॉंफिसकेट ) करने हेतु जिलाधिकारी के पास मामले को भेज दिया गया है.
जिलाधिकारी के यहां से 5 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांगी. जिलाधिकारी के यहां से यह सूचना दी गई कि उसकी गाड़ी जब्ती से संबंधित सदर थाना से कोई भी रिपोर्ट जिलाधिकारी को तब तक नहीं भेजा गया था. उसके बाद याचिकाकर्ता इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर आई. इस मामले में अदालत को गुमराह करने और गलत रिपोर्ट देकर गाड़ी को थाने में 10 महीने तक रखे जाने पर पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट ने दारोगा के ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया है.