ब्रेकिंग न्यूज़

अजय सिंह की योजना से पकड़ी पंचायत से 150 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन को रवाना EOU की बड़ी कार्रवाई: आधार फर्जीवाड़े मामले में मधेपुरा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार क्या बिहार का मखाना भी होगा जीएसटी फ्री? डॉ. राम प्रकाश ने उठाया सवाल MUNGER: अपने पैतृक गांव तारापुर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 17620.90 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास Bihar Crime News: हत्या या आत्महत्या? बिहार में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई यह आशंका Bihar Crime News: हत्या या आत्महत्या? बिहार में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई यह आशंका Bihar News: बिहार के विकास दर में ऐतिहासिक छलांग, सम्राट चौधरी बोले- 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही GDP Bihar News: बिहार के विकास दर में ऐतिहासिक छलांग, सम्राट चौधरी बोले- 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही GDP Nepal Protest: बिहार बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग, चेकपोस्ट पर आगजनी; अलर्ट पर पुलिस और SSB Nepal Protest: बिहार बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग, चेकपोस्ट पर आगजनी; अलर्ट पर पुलिस और SSB

कोरोना क्राइसिस में नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और गुटका के इस्तेमाल पर बैन

कोरोना क्राइसिस में नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और गुटका के इस्तेमाल पर बैन

13-Apr-2020 07:48 PM

PATNA : बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग में अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना का संक्रमण जहां-तहां थूकने के बढ़ चल सकता है, लिहाजा इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है.


स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक तम्बाकू का सेवन लोगों की सुरक्षा को लेकर किसी खतरे से कम नहीं है. यहां-वहां थूकने से संक्रमण बढ़ने का ख़तरा है. कोविड-19 जैसी गंभीर बिमारी को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कहा गया है कि कोरोना सी वैश्विक महामारी को रोकथाम और बचाव के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू सेवन को सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगना जरूरी है. 


स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 268 और 269 के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस लेटर में यह भी बताया गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू को तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित कर दिया है.