जिम में पसीना बहाते तेज प्रताप का वीडियो वायरल, TY Vlog से बढ़ी लोकप्रियता SBI का ATM काटकर 16 लाख की लूट, गार्ड नहीं रहने के कारण बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम पटना में 25 जगहों पर बनेंगे वेंडिंग जोन, GIS मैपिंग और कचरा प्रबंधन को मिलेगी रफ़्तार: मंत्री नितिन नवीन देवघर के युवक की जमुई में गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ पूजा में शामिल होने आया था विनोद सहरसा में जेई लूटकांड का खुलासा: हथियार और लूटे गये सामान के साथ अपराधी गिरफ्तार दरभंगा में बीजेपी नेता के घर 10 लाख की चोरी, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना जमुई में पत्थर से कुचलकर 10 साल के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने दिया घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने दबोचा ‘आ जाऊंगा यार, I love you..’, लेडी DSP कल्पना वर्मा केस में फोटो और चैट वायरल, पुलिस महकमे में हड़कंप ‘आ जाऊंगा यार, I love you..’, लेडी DSP कल्पना वर्मा केस में फोटो और चैट वायरल, पुलिस महकमे में हड़कंप मुकेश अंबानी के समधी अजय पीरामल ने पटना साहिब में मत्था टेका, पहली बार किया पावन दरबार का दर्शन
02-Aug-2023 08:07 AM
By AJIT
BHAGALPUR: भागलपुर में करोड़ों के चर्चित सृजन घोटाला मामले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन शुभलक्ष्मी प्रसाद, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दिनकर गिग्गा और व्यवसायी एनवी राजू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि फर्जी हस्तांक्षर के माध्यम से जालसाजों ने सृजन घोटाला किया था। सरकारी खाते में जमा राशि को सृजन के खाते में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में एक आरोपी को 3 साल जेल में रहना पड़ा तो अन्य आरोपियों को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा था। इसी मामले में सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन समेत तीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।