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02-Aug-2023 08:07 AM
By AJIT
BHAGALPUR: भागलपुर में करोड़ों के चर्चित सृजन घोटाला मामले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन शुभलक्ष्मी प्रसाद, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दिनकर गिग्गा और व्यवसायी एनवी राजू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि फर्जी हस्तांक्षर के माध्यम से जालसाजों ने सृजन घोटाला किया था। सरकारी खाते में जमा राशि को सृजन के खाते में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में एक आरोपी को 3 साल जेल में रहना पड़ा तो अन्य आरोपियों को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा था। इसी मामले में सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन समेत तीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
BHAGALPUR: भागलपुर में करोड़ों के चर्चित सृजन घोटाला मामले में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन शुभलक्ष्मी प्रसाद, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दिनकर गिग्गा और व्यवसायी एनवी राजू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद तीनों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि फर्जी हस्तांक्षर के माध्यम से जालसाजों ने सृजन घोटाला किया था। सरकारी खाते में जमा राशि को सृजन के खाते में ट्रांसफर किया गया। इस मामले में एक आरोपी को 3 साल जेल में रहना पड़ा तो अन्य आरोपियों को डेढ़ साल जेल में रहना पड़ा था। इसी मामले में सृजन महिला सहयोग समिति की चेयरपर्सन समेत तीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।