Bihar Election 2025 : बिना पार्टी में शामिल किए बाहुबली नेता जी को मिल गया सिंबल,कैंडिडेट लिस्ट में नाम भी शामिल;JDU में यह क्या हो रहा Bihar Election 2025: वोटिंग से इतने दिन पहले मिलेगी पर्ची, सभी बूथों पर होगी वेबकास्टिंग; निर्वाचन आयोग ने दी सख्त हिदायत Bihar Assembly Election 2025 : बड़का नेता जी भी नहीं कर पाए इस बार लॉबीइंग, प्रतिष्ठ स्कूल के मालिक और धमाकेदार नेता के ले गए सिंबल; साहब रात भर करते रहे जोरदार फिल्डिंग Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह कब है? जानिए देवउठनी एकादशी की पूरी पूजा विधि candidate list : JDU ने जारी की कैंडिडेट के नाम की पहली लिस्ट, 57 लोगों का नाम शामिल;यहां देखें पूरी लिस्ट Supreme Court on Diwali: दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सौगात, शर्तों के साथ दी ग्रीन पटाखों की इजाजत Supreme Court on Diwali: दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सौगात, शर्तों के साथ दी ग्रीन पटाखों की इजाजत Bihar Election 2025: जन सुराज के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप, शुभ मुहूर्त में करेंगे नामांकन Bihar Election 2025: जन सुराज के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप, शुभ मुहूर्त में करेंगे नामांकन Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, पटना पहुंचते ही एक्टर ने किया खुलासा
01-Sep-2023 01:12 PM
By First Bihar
RANCHI/PATNA: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए 36 अभियुक्तों को शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी 36 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, चारा घोटाला मामले में आरोपियों की सबसे ज्यादा संख्या डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में ही है। इससे पूर्व चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में फैसला सुनाया जा चुका है। इस मामले में 124 आरोपियों में लालू यादव का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इस मामले में लालू यादव को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। 28 अगस्त को कोर्ट ने 124 आरोपियों में से 52 आपूर्तिकर्ता दोषी करार दिया था जबकि 35 लोगों को ने बरी कर दिया था।
सीबीआई की तरफ से चारा घोटाला में 66 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें छह मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी अभियुक्त बनाया गया था। वहीं अन्य सभी मामलों में कई पशु चिकित्सक के साथ-साथ सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। चारा घोटाला 90 के दशक का देश के सबसे बड़े घोटाले के रूप में देखा जाता है। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यह घोटाला हुआ था, जिसकी राशि करीब 950 करोड़ बताई गई थी।
इस मामले के 36 दोषियों में 8 अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में दोषी करार 36 अभियुक्तों को अदालत ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्त पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माना के तौर पर न्यूनतम 3 लाख और अधिकतम 1 करोड रुपए की सजा सुनाई है। अदालत में डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ रूपया का जुर्माना लगाया है।
सजा पाने वाले 36 दोषियों में नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनुल भेंगराज, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, डॉ. गौरीशंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ.फणींद्र कुमार त्रिपाठी, आपूर्तिकर्ता महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रविनंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, डॉ. अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक और प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार शामिल हैं।