ब्रेकिंग न्यूज़

ED Raid: बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन...सामान्य प्रशासन विभाग के 'अंडर सेक्रेट्री' और माफिया 'रिशु श्री' के कई ठिकानों पर छापा, हरियाणा-गुजरात के विभिन्न लोकेशन पर रेड Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरा गिरोह के पांच बदमाश, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार JAMUI: डॉक्टर से 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर जेल में बंद कुख्यात अपराधी केशव दुबे गैंग के 4 गुर्गों को दबोचा Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिए यह आदेश Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दिए यह आदेश Bihar Crime News: जीजा ने चाकू गोदकर ले ली साले की जान, पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचा था युवक Bihar Crime News: जीजा ने चाकू गोदकर ले ली साले की जान, पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचा था युवक

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

27-Apr-2024 08:29 PM

By HARERAM DAS

BEGUSARA: बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने हत्या के एक मामले दोषी पाए गए 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया है।


दरअसल, 27 नवंबर 2016 को राजीव कुमार अपने भाई संजीव कुमार, संतोष कुमार एवं कमलाकांत के साथ धबौली कोठिया स्थित अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी सभी आरोपित वहां पहुंचे और गोली चला दी। पहली गोली कमलाकांत की आंख के पास और दूसरी छाती के नीचे जबकि तीसरी गोली उसके जांघ में लगी। संजीव बचाने आया तो उसे भी दो गोली दाग दी। गोली लगने से कमलाकांत की मौत हो गयी जबकि संजीव घायल हो गया।


इस घटना को लेकर सूचक संतोष कुमार ने मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के आरोपित रहाटपुर निवासी मन्नू सिंह, अखिलेश उर्फ राहुल कुमार, ऋषि राज उर्फ चुन्नु एवं लोहियानगर थाना के बाघी निवासी रामनंदन पासवान को कमलाकांत की हत्या में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने 8 गवाहों की गवाही करायी। सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।