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09-Oct-2019 06:22 PM
PATNA : बिहार पुलिस की चयन प्रक्रिया के दौरान फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकीं महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2018 में गर्भावस्था के कारण BPSSC की फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकीं गर्भवती कैंडिडेट्स के लिए दोबारा फिजिकल टेस्ट का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन महिलाओं के लिए नए सिरे से टेस्ट कराने का आदेश दिया है.
न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने आयोग से उस वक्त गर्भवती रहीं महिलाओं के लिए दोबारा फिजिकल टेस्ट कराने को कहा है. साथ ही उन्हें इसी वर्ष अधिसूचित रिक्तियों में समायोजित करने को भी कहा है. बता दें कि खुशबू शर्मा नामक याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की थी, जिसने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी थी. उस वक्त पटना उच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल जज के आदेश को पलट दिया था. उस समय जज ने खुशबू को राहत दी थी और आयोग को उसका फिजिकल एग्जाम दो माह बाद कराने को कहा था.
न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि ना केवल अपीलकर्ता (खुशबू) बल्कि जिन्होंने गर्भावस्था के कारण मोहलत मांगी, उन सभी को फिजिकल टेस्ट (पीईटी) के लिए दोबारा बुलाना चाहिए.