ब्रेकिंग न्यूज़

Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Jagannath Puri Rath Yatra 2025: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar News: करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला बिहार का भ्रष्ट लेखापाल, EOU की छापेमारी में मिले करोड़ों की जमीन के दस्तावेज Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी बवाल, VIP ने बोला जोरदार हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे लालू’ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस टीम को सहयोग नहीं करने का है आरोप Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश की एक और सौगात, 6 जिलों में 12 सड़क योजनाओं को सरकार की मंजूरी

BPSSC : गर्भवती कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिजिकल टेस्ट का दिया आदेश

BPSSC : गर्भवती कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिजिकल टेस्ट का दिया आदेश

09-Oct-2019 06:22 PM

PATNA : बिहार पुलिस की चयन प्रक्रिया के दौरान फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकीं महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2018 में गर्भावस्था के कारण BPSSC की फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकीं गर्भवती कैंडिडेट्स के लिए दोबारा फिजिकल टेस्ट का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन महिलाओं के लिए नए सिरे से टेस्ट कराने का आदेश दिया है. 


न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने आयोग से उस वक्त गर्भवती रहीं महिलाओं के लिए दोबारा फिजिकल टेस्ट कराने को कहा है. साथ ही उन्हें इसी वर्ष अधिसूचित रिक्तियों में समायोजित करने को भी कहा है. बता दें कि खुशबू शर्मा नामक याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की थी, जिसने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी थी. उस वक्त पटना उच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल जज के आदेश को पलट दिया था. उस समय जज ने खुशबू को राहत दी थी और आयोग को उसका फिजिकल एग्जाम दो माह बाद कराने को कहा था. 


न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि ना केवल अपीलकर्ता (खुशबू) बल्कि जिन्होंने गर्भावस्था के कारण मोहलत मांगी, उन सभी को फिजिकल टेस्ट (पीईटी) के लिए दोबारा बुलाना चाहिए.