ब्रेकिंग न्यूज़

MUZAFFARPUR: HAM के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, संतोष सुमन बोले..विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बनाया जाएगा मजबूत BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब

बिहार: साइबर क्राइम के मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से मांगा जवाब

01-Feb-2022 07:53 PM

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए गूगल एल एल सी, फेसबुक और व्हाट्सएप को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य द्वारा दायर मामलों पर सुनवाई की।


इससे पहले कोर्ट ने मामले में बैंक से जवाब तलब किया था। वर्चुअल माध्यम से की गई इस सुनवाई में आरबीआई के अधिवक्ता समेत अन्य कर्मियों को उपस्थित रहने को कहा गया था। साइबर अपराधियों की संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट भी डायरेक्टर जनरल (अनुसंधान) को पेश करने को कहा गया था।


कोर्ट द्वारा ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी साइबर अपराधियों के अवैध संपत्ति के संबंध में अनुसंधान शुरू करके सूचना देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।