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02-Aug-2021 08:14 AM
PATNA : बिहार में अभी भले ही पंचायत चुनाव का बिगुल नहीं बजा हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग हर दिन चुनाव को लेकर अलग-अलग गाइडलाइन जारी कर रहा है. आयोग ने अब लॉटरी से जीत के फैसले पर नई जानकारी साझा की है. आयोग के मुताबिक अगर राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल होते हैं तो जीत का फैसला लॉटरी से होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मेदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा. इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा.
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवार, जो निर्वाचित हुआ है. उसे प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा. इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की लिस्ट जिला गजट में प्रकाशित करेगा और उसकी एक-एक कॉपी आयोग और निदेशक, पंचायत राज को भेजेगा.
आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर लिखित आवेदन देना होगा. इसके लिए आवेदन के साथ रिकाउंटिंग कराए जाने के आधार सहित निर्वाचित पदाधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया जा सकेगा.