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01-Feb-2021 06:38 PM
PATNA : पटना में सरेशाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के मर्डर के बाद नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने आवासीय अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की जान की सुरक्षा को देखते हुए यह डिसीजन लिया है. सोमवार को हुई प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को तमाम बड़े निर्देश दिए हैं.
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. यानी कि अब हर एक आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिये की जाएगी. इसके अलावा बैंकों, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाॅप और अस्पतालों में भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च 2021 के पहले सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है.
प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश कहा कि जहां सीसीटीवी पूर्व से लगे हैं और खराब पड़े हैं उसे एक माह के अंदर ठीक कराया जाये. इस अहम मीटिंग में नगर निगम को थानावार अपार्टमेंट की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से बैठक में इस बात को कहा कि अपार्टमेंट में रहने वाले और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी अत्यंत आवश्यक है.
अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सीसीटीवी के अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी रखा जा सके.
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है. इसकी जवाबदेही वहां की सोसाईटी की होगी.
अपराध की घटनाओं की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण रखने तथा अनुसंधान/साक्ष्य कार्य में सहयोग प्राप्त करने हेतु आवासीय अपार्टमेंट और काॅमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी का अधिष्ठापन करना तथा उसे कार्यशील बनाए रखना आवश्यक है. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि सीसीटीवी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों और आसपास की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवष्यक है. कई बार वहां फ्लैट मालिकों के द्वारा षिकायतें की जाती हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं. पटना नगर निगम तथा दानापुर क्षेत्र में बनने वाले नए अपार्टमेंट में भी ये शिकायतें आ रही है तथा कई स्थानों पर मेंटेनेंस की शिकायतें प्राप्त हो रही है.
प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कंपलेक्स की सूची तैयार करने तथा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने/ नहीं लगे रहने की भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण कर करने का निर्देश दिया. आयुक्त ने नगर निगम और थानाध्यक्ष को अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा के पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के बारे में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
इस मीटिंग में नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं और समय समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतों आती हैं कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता है तथा कईयों में है हीं नहीं.