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05-Feb-2022 06:35 PM
MUNGER: बिहार में पंचायत चुनाव के बाद नर्वाचित हुए मुखिया समेत दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले के कई मामले सामने आये हैं। ऐसे में सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये एलान किया है।
मुखिया जी को मिलेगा बॉडीगार्ड
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सजग है. अगर किसी मुखिया या दूसरे पंचायती राज प्रतिनिधि को जान का खतरा है तो वे जिला प्रशासन से अपने लिए बॉडीगार्ड की मांग कर सकते हैं. जिला प्रशासन उनके आवेदन पर जांच करेगा औऱ ये भी देखेगा कि पंचायत प्रतिनिधि खुद किसी आपराधिक मामले के आरोपी तो नहीं हैं. अगर जांच में उनकी आशंका में तथ्य पाया गया तो उन्हें 6 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का भी फैसला लिया है. इसके लिए पंचायती राज प्रतिनिधि जिलाधिकारी के पास आवेदन करें, जांच-पड़ताल के बाद उन्हें हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि मुंगेर के धरहरा प्रखंड में 23 दिसंबर को आजिमगंज पंचायत के मुखिया परमांनंद टुड्डू की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी. इस मामले के नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट से सरकार अनुरोध करेगी कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया जाये औऱ हत्यारों को तीन महीने के भीतर सजा सुनायी जाये.