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बिहार : साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, जब्त की जाएगी संपत्ति

21-Feb-2022 08:18 AM

PATNA : प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन अब व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है. साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त की जाएगी. इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने सभी जिलों को आदेश दिया कि वे साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाये और इस अपराध में पकड़े जाने वाले सभी आरोपितों की संपत्ति की समुचित जांच शुरुआती स्तर पर करने के बाद इनकी सूची इओयू को भेजे. 


सभी साइबर अपराधियों खासकर बड़े अपराधियों की सूची तैयार करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आयकर विभाग को संपत्ति जब्ती से संबंधित आगे की कार्रवाई करने के लिए सौंप दी जायेगी. जिलों से जैसे-जैसे साइबर अपराधियों की सूची आती जायेगी, उसे इडी या आयकर विभाग को कार्रवाई करने के लिए भेजा जायेगा. अब तक पटना जिले से एक साइबर अपराधी का प्रस्ताव इओयू के पास आया है. इसे जल्द ही इडी के पास भेज दिया जायेगा. मालूम हो कि पुलिस को साइबर क्राइम के छह हॉट स्पॉट जिलों में कार्रवाई का टॉस्क सौंपा गया है.


आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने कहा कि साइबर संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. सभी जिलों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके. 


अब तक राज्य में साइबर कर रखी होगी, उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की मामलों में करीब एक हजार जायेगी. खासतौर से बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी साइबर अपराधियों की अवैध है. इसमें सबसे ज्यादा मामले संपत्तियों को जब्त करने के एटीएम या बैंक खातों से लिए पीएमएलए (प्रीवेंशन फ्रॉड करके पैसे निकालने ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट) के से जुड़े हैं. इस अपराध में तहत इडी के स्तर पर कार्रवाई गिरफ्तार आरोपितों की संपत्ति होगी. साथ ही बेनामी संपत्ति खंगाली जायेगी और ठगी एक्ट व टैक्स चोरी के मामले करके जितनी संपत्ति जमा में बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी.


पटना हाइकोर्ट में आज सुनवाई

साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं पर पटना हाइकोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा. पूर्व में हाइकोर्ट ने साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आर्थिक अपराध इकाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार को कई निर्देश दिये थे. नवादा जिले के काशीचक थाना और नालंदा जिले के लहेरी के एक मामले में हाइकोर्ट सुनवाई कर रहा है.