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बिहार में कोर्ट का अनोखा फैसला: शराब तस्कर को बेल के लिए PM केयर्स फंड में जमा करने होंगे 15 हजार रुपए, तब मिलेगी बेल

बिहार में कोर्ट का अनोखा फैसला: शराब तस्कर को बेल के लिए PM केयर्स फंड में जमा करने होंगे 15 हजार रुपए, तब मिलेगी बेल

08-Feb-2022 07:54 PM

SHEKHPURA : शेखपुरा में एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने एक आरोपी को बेल देने के पहले PM केयर्स फंड में 15 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया। PM केयर्स फंड में 15 हजार रुपए जमा कराने के बाद उसे जमानत की सुविधा देने का आदेश पारित किया।


बताया जा रहा है कि नालंदा का रहनेवाला सूरज तिवारी बीते 3 दिसंबर से शराब की तस्करी के मामले में जेल में बंद था। मंगलवार को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने के पहले PM केयर्स फंड में 15 हजार रूपए  की रकम जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को मामले में जल्द चार्जशीट फाइल करने का आदेश दिया और कहा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही जमानत स्वीकारा जाएगा।


बताते चलें कि यह पहली बार है, जब बिहार की किसी कोर्ट ने शराबबंदी के मामले में इस तरह का आदेश पारित किया है। हाल में खबरें आई थी कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने जा रही है। जिसके अनुसार शराब पीते पकड़े गए लोग अब जुर्माना देकर छूट सकेंगे। साथ ही ऐसे मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।