ब्रेकिंग न्यूज़

अवैध बालू खनन पर सख्ती: बिहार की सीमा चौकियों पर लगेगी एएनपीआर तकनीक, पारदर्शी होगी निगरानी अवैध बालू खनन पर सख्ती: बिहार की सीमा चौकियों पर लगेगी एएनपीआर तकनीक, पारदर्शी होगी निगरानी रील का जुनून बनी जानलेवा: बिहार में ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत रील का जुनून बनी जानलेवा: बिहार में ट्रेन की चपेट में आए दो युवक, दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत Bihar Railway News : रील बनाने का खतरनाक जुनून, अमृत भारत एक्सप्रेस से कटे दो लड़के; मातम का माहौल Bihar Education News: एक DEO और एक RDDE की किस्मत का फैसला 3 महीने में...नौकरी जाएगी या बचेगी ? शिक्षा विभाग के दोनों अफसर हैं 'धनकुबेर' Bihar Bridge Project: बिहार में 205 करोड़ की लागत से यहां बनने जा रहा आरसीसी पुल, सरकार ने दी मंजूरी; आर्थिक विकास को मिलेगा बल Bihar Bridge Project: बिहार में 205 करोड़ की लागत से यहां बनने जा रहा आरसीसी पुल, सरकार ने दी मंजूरी; आर्थिक विकास को मिलेगा बल Jammu Kashmir Doda accident: जम्मू-कश्मीर डोडा हादसे में बिहार के लाल हरे राम कुंवर शहीद, वीरगति को प्राप्त हुए सेना के 10 जवान Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना में हो गया बड़ा बदलाव, PM मोदी ने खुद पोस्ट कर दी जानकारी; जानिए क्या है पूरी खबर

बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सरकार ने किया एलान

बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सरकार ने किया एलान

17-Aug-2020 01:49 PM

PATNA :  इस वक्त एक एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. जहां बिहार में एक बार फिर से लॉक डाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर  6 सितंबर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. 


बिहार में रविवार तक लॉकडाउन का अंतिम दिन था. लेकिन कल देर रात तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया. मगर आज सुबह ही सरकार ने राज्य में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया. बिहार गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम, एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों को पत्रा लिखा गया है.




बिहार सरकार ने जारी किया आदेश
गौरतलब है कि बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू है. सरकार ने आज  अगले 21 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है. पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की बंदिशें लागू रहेंगी. देखिये क्या है बिहार सरकार का आदेश.


1.    बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में 6 सितंबर तक बंदिशें जारी रहेंगी.

2.    सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे.

3.    जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा.

4.    बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा.

5.    राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.

6.    दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी.

7.    राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट की सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है. यानि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी.

8.    बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लेकिन बाहर से आवाजाही न हो पायेगी

9.    जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.

10.     सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे. 

11.     किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी

12.     पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे.

13.     पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी.

14.     जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे. राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है.