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बिहार के DM और SP पर कोर्ट ने लगाया इतने का जुर्माना, इस मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

बिहार के DM और SP पर कोर्ट ने लगाया इतने का जुर्माना, इस मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

15-Apr-2023 08:12 PM

By First Bihar

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने भोजपुर के डीएम और एसपी के ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शनिवार को रोहतास व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह बाल न्यायालय के स्पेशल जज मनोज कुमार की कोर्ट में अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया।


कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर बाल पर्यवेक्षक गृह आरा के अधीक्षक समेत भोजपुर डीएम और एसपी के वेतन से दस हजार रुपए हर्जाना वसूलने का आदेश जारी किया। अदालत ने हर्जाने की राशि को एक सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला साल 2018  में बाल अदालत से जुड़ा है। फिलहाल इस मामले का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।


दरअसल, पलामू जिला स्थित हैदरनगर थाना क्षेत्र के सडेया गांव निवासी आरोपी किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद आरा स्थित बाल पर्यवेक्षक गृह से इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान आरोपी किशोर पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया था। कोर्ट के बार-बार आदेश देने का बावजूद फरार किशोर को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। शनिवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भोजपुर के डीएम और एसपी समेत बाल पर्यवेक्षक गृह आरा के अधीक्षक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।