ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त, गयाजी में 17 अपराधी थाना बदर; 114 को मिला CCA नोटिस Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त, गयाजी में 17 अपराधी थाना बदर; 114 को मिला CCA नोटिस Bihar News: बिहार के इस स्टेशन पर रेलवे की बड़ी पहल, छठ पर्व पर यात्रियों को मिल रही विशेष सुविधा Bihar Election 2025: जेपी नड्डा का लालू यादव पर बड़ा हमला, चुनावी सभा में शहाबुद्दीन और जंगलराज का भी किया जिक्र Bihar Election 2025: जेपी नड्डा का लालू यादव पर बड़ा हमला, चुनावी सभा में शहाबुद्दीन और जंगलराज का भी किया जिक्र Bhojpur News: समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने बहनों संग मनाया भाई दूज का पावन पर्व, सभी का जताया आभार Bhojpur News: समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने बहनों संग मनाया भाई दूज का पावन पर्व, सभी का जताया आभार Bihar Election 2025: बिहार में RJD उम्मीदवार के घर छापेमारी, मतदाताओं को पैसे बांटने की मिली थी सूचना; समर्थकों का भारी विरोध Bihar Election 2025: बिहार में RJD उम्मीदवार के घर छापेमारी, मतदाताओं को पैसे बांटने की मिली थी सूचना; समर्थकों का भारी विरोध Bihar Crime News: बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच अपराधियों का तांडव, दो बच्चों को मारी गोली; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप

बिहार: हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली थी शख्स की जान

बिहार: हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, बदमाशों ने पीट-पीटकर ले ली थी शख्स की जान

04-Jun-2022 05:05 PM

LAKHISARAI: हत्या के एक मामले में लखीसराय की कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यवहार न्यायालय के एडीजी 3 श्रीराम झा की कोर्ट ने शनिवार को पांचों दोषियों की सजा का ऐलान किया। जबकि कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।


हत्या का यह मामला साल 1993 का है। जानकारी के मुताबिक सुरेश यादव अपने बहनोई चंद्रिका यादव के साथ बेटी की शाद के लिए लड़का देखने हलसी थाना क्षेत्र के बिजुलखी गए थे। लड़का देखने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान हलसी हाई स्कूल के के पास फुटबॉल खेल रहे कुछ खिलाड़ियों ने चंद्रिका यादव के साथ जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल चंद्रिका यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 


इस मामले में राजकुमार सिंह, सुरेश सिंह, निरंजन सिंह, रवि सिंह, प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया था। इसी मामले में लंबी सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि एक अभियुक्त अरविंद को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया।इस मामले में पांचों दोषियों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली है।