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31-Oct-2023 07:53 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: बेगूसराय में एससी एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष समेत सात लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट समेत अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रसासनिक महकमें में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, भगवानपुर थाना के पाली गांव निवासी परिवादी बिहारी पासवान ने तियाय थाना अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार, भगवानपुर अंचलाधिकारी वीणा भारती, तियाय थाने के दारोगा प्रमोद झा समेत 7 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एससी एसटी कोर्ट ने भगवानपुर थानेदार को सभी नामजद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
परिवादी बिहारी पासवान ने सभी पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर 2022 को करीब तीन बजे दिन में 30 से 40 अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ आए और दलित समुदाय के बने घरों को घेर लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और दलित समुदाय के मकानों को तोड़ दिया।
BEGUSARAI: बेगूसराय में एससी एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष समेत सात लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट समेत अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रसासनिक महकमें में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, भगवानपुर थाना के पाली गांव निवासी परिवादी बिहारी पासवान ने तियाय थाना अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार, भगवानपुर अंचलाधिकारी वीणा भारती, तियाय थाने के दारोगा प्रमोद झा समेत 7 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एससी एसटी कोर्ट ने भगवानपुर थानेदार को सभी नामजद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
परिवादी बिहारी पासवान ने सभी पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है कि 27 अक्टूबर 2022 को करीब तीन बजे दिन में 30 से 40 अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ आए और दलित समुदाय के बने घरों को घेर लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की और दलित समुदाय के मकानों को तोड़ दिया।