Bihar School News: बिहार में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की हैवानियत, चौथी क्लास के छात्र को जानवरों की तरह पीटा; थाने पहुंचा मामला Bihar Politics: पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर मुकेश सहनी ने दी श्रद्धांजलि, सरकार से की यह मांग Bihar Politics: पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर मुकेश सहनी ने दी श्रद्धांजलि, सरकार से की यह मांग Delhi Building Collapsed: दिल्ली में तीन मंजिला इमारत ढही, तीन लोगों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Delhi Building Collapsed: दिल्ली में तीन मंजिला इमारत ढही, तीन लोगों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Pitru Paksha 2025: अब घर बैठे ही गया जी में कराएं ई-पिंडदान, पर्यटन विभाग ने की खास व्यवस्था; जान लीजिए पैकेज Bihar News: सीएम नीतीश के गृह जिला में बड़ा हादसा, घर की छत गिरने से दादी-पोता की दर्दनाक मौत Bihar News: सीएम नीतीश के गृह जिला में बड़ा हादसा, घर की छत गिरने से दादी-पोता की दर्दनाक मौत Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े PNB का ATM लूटने की कोशिश, कैश डालने के दौरान बदमाशों ने की लूटपाट Bihar Crime News: बिहार में दिनदहाड़े PNB का ATM लूटने की कोशिश, कैश डालने के दौरान बदमाशों ने की लूटपाट
21-Jan-2023 07:33 AM
By First Bihar
PATNA : सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर लगातार सख्त रूख अपना रही है। इसको लेकर भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर जितने भी विभाग हैं उन्हें अलर्ट मोड में रहने का मौखिक आदेश भी दे दिया गया है। जिसके बाद विभाग भी काफी तत्परता के साथ काम कर रही है। इसी बीच अब जो ताजा जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक सरकारी राशि में गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी S. M. राजू को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, सरकारी राशि में गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी की विशेष अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एसएम राजू की नियमित जमानत याचिका रद करते हुए उन्हें 30 जनवरी तक के लिए बेउर जेल भेज दिया है। राजू ने 18 जनवरी को निगरानी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की मांग की थी। लेकिन, उस दिन इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस वजह से आरोपित को 20 जनवरी तक के लिए अंतरिम राहत दी गई थी। जिसके बाद अब इनकी जमानत याचिका रद करते हुए उन्हें 30 जनवरी तक के लिए बेउर जेल भेज दिया गया है।
जानकारी हो कि, पूर्व आइएएस एसएम राजू के ऊपर महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी राशि में गबन के आरोप में मुकदमा चल रहा था। करीब 13 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने महादलित विकास मिशन का गठन किया था। मिशन ने 2010 से अपने कार्य प्रारंभ किए। इसी को लेकर आइएएस अधिकारी एसएम राजू को सरकार ने महादलित विकास मिशन का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति किया था। जिसके बाद इन पर आरोप है कि, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनने के बाद एसएम राजू व अन्य आरोपियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत प्रशिक्षण लेने वालों का गलत आंकड़ा और खर्च दिखा 2010 से 2016 के बीच मिशन के अंतर्गत चल रही योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये डकार लिए।
आपको बताते चलें कि, इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद मिशन के ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। पत्र के आलोक में सरकार ने जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपा। जिसके बाद निगरानी ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की आरोपियों के खिलाफ निगरानी ने कांड संख्या 181/2017 दर्ज किया। आरोपियों पर आइपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 478, 471, 477 (ए) एवं 120 (बी) लगाई गई। इस घोटाले में एसएम राजू के साथ केपी रमैया, रामाशीष पासवान, प्रभात कुमार, उमेश मांझी व अन्य अन्य को आरोपी बनाया गया। निगरानी विभाग ने आरोपित के खिलाफ 25 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अब बीते कल इसी मामले में जमानत को लेकर राजू नियमित जमानत के लिए विशेष निगरानी कोर्ट गए थे, जहां इनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।