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30-Mar-2024 07:52 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घूमाने और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, मझौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चेरिया बरियारपुर थाना के ठाठा निवासी राम नंदन पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई है।
जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त 2004 को एक महिला को डायन कह कर नंगा कर दिया और सिर का बाल मुंडवा रप पूरे गांव में नंगा घूमाया गया। साथ ही बुरी तरह से मारपीट किया गया। घायल महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले के दो अन्य आरोपित रामाशीष पासवान और अजय पासवान को कोर्ट संदेह का लाभ देकर रिहा कर चुकी है। इस घटना को लेकर चेरिया बरियारपुर थाना में केस दर्ज किया गया था।
BEGUSARAI: बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घूमाने और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, मझौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चेरिया बरियारपुर थाना के ठाठा निवासी राम नंदन पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई है।
जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त 2004 को एक महिला को डायन कह कर नंगा कर दिया और सिर का बाल मुंडवा रप पूरे गांव में नंगा घूमाया गया। साथ ही बुरी तरह से मारपीट किया गया। घायल महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले के दो अन्य आरोपित रामाशीष पासवान और अजय पासवान को कोर्ट संदेह का लाभ देकर रिहा कर चुकी है। इस घटना को लेकर चेरिया बरियारपुर थाना में केस दर्ज किया गया था।