ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Sand Mining: तीन महीने की बंदी के बाद फिर खुलेगा बालू खनन का रास्ता, जानें कब से गूंजेगी मशीनों की आवाज! PAWAN SINGH : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी पवन सिंह की सुरक्षा, मिली Y प्लस सुरक्षा, बीजेपी इस सीट से लड़ा सकती है चुनाव Bihar Election 2025: बिहार के अंदर इस मामले में भी तेजस्वी से आगे नीकली NDA, इस जगह भी महागठबंधन नहीं दे पा रहा टक्कर Special Vigilance Unit raid : SVU की बड़ी कार्रवाई विद्युत कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति की जांच Bihar Jobs 2025: बिहार में युवाओं के लिए बड़ा मौका, इन पोस्ट पर होगी बहाली; जानिए कैसे भरें फॉर्म और क्या है योग्यता Bihar Politics: 'बिहार चुनाव में पुरे होंगे सपने ...,' रामविलास की बरसी पर बोले चिराग पासवान ...जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी उसे निभाना हमारा लक्ष्य Bihar News: बिहार में यहां भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, वाहन चालक फरार Bihar News: बिहार की इस ट्रेन से छीना गया सुपरफास्ट का टैग, यात्रियों को कई मामलों में फायदा CBSC 2026 : 2026 से CBSE बोर्ड परीक्षाओं में डिजिटल जांच और AI का बड़ा इस्तेमाल, जाने अब कैसे होगा कॉपियों का जांच Bihar High Court : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व विधायक मनोज मंजिल समेत 23 की उम्रकैद बरकरार, एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

आतंकी तौसीफ समेत तीन पर गया कोर्ट में देशद्रोह का आरोप तय, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट की रची थी साजिश

आतंकी तौसीफ समेत तीन पर गया कोर्ट में देशद्रोह का आरोप तय, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट की रची थी साजिश

25-Feb-2020 09:12 AM

GAYA : साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी तौसीफ खान के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोप तय हो गया है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद तौसीफ खान के खिलाफ गया सिविल कोर्ट में आरोप गठित हुआ है। तौसीफ खान के सहयोगी शाहजहां उर्फ सन्ने खां और गुलाम सरवर के खिलाफ भी आरोप का गठन किया गया है। तौसीफ खान के यह दोनों सहयोगी फिलहाल गया सेंट्रल जेल में बंद हैं। 

अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों का आरोपी तौसीफ सितंबर 2017 में गिरफ्तार हुआ था। उसकी गिरफ्तारी गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से हुई थी। तौसीफ की निशानदेही पर उसे शेल्टर देने वाले सन्ने खां और गुलाम सरवर को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जेल भेज दिया गया था। तौसीफ के दोनों सहयोगी गया जेल में बंद है लेकिन अहमदाबाद ब्लास्ट के सिलसिले में गुजरात पुलिस नवंबर 2017 में तौसीफ को अपने साथ ले गई थी। 

तौसीफ और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद सिविल लाइन थाना में तीनों के एक एक मामला दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई गई थी। गया कि एडीजे 3 आरती कुमारी सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी तौसीफ की पेशी हुई थी जबकि अन्य दो आरोपियों की सशरीरनकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने इस मामले में तीनों के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124 A के तहत आरोप गठित कर दिया है। अब इस मामले में 23 मार्च को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के सामने गवाह पेश किए जाएंगे। इन धाराओं के तहत अगर तौसीफ और उसके साथी दोषी पाए गए तो उन्हें सजा सुनाई जाएगी।