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25-Jun-2023 10:22 AM
By First Bihar
MUNGER : बिहार में पिछले कुछ दिनों से पुल गिरने और धसनें की खबरें निकल कर सामने आती है। जसिके बाद अब सरकार पुल सुरक्षा को लेकर तरह - तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने मुंगेर-सुल्तानगंज में अगवानी घाट पुल हादसे से सबक लेते हुए मुंगेर गंगा नदी पर बना श्रीकृष्ण सेतु से होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है।
दरअसल, एनएचएआई के तरफ से सूचना जारी कर यह कहा गया है कि, श्रीकृष्ण सेतु ओवर लोड बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाती है। इसको लेकर एनएचएआई विभाग की ओर से लोहे का बैरियर लगा दिया गया है। जिसकी ऊंचाई 3.56 एफडी मीटर रखी गई है। एनएचएआई ने मुंगेर गंगा पुल के एप्रोच पथ पर लालदरवाजा पुलिस पिकेट के समीप लोहे का बैरियर लगाया गया है। वहीं, अब यह भी कहा जा रहा है कि बड़े वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगने से मुंगेर रेल पुल पर जो संकट का बादल मंडरा रहा था वह तत्काल दूर हो गया।
बताया जा रहा है कि, भारतीय रेलवे लगातार एनएचएआई, बिहार सरकार और जिला प्रशासन को पत्र भेज कर अनुरोध कर रहा था कि मुंगेर गंगा सड़क पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों का परिचालन हो रहा है। जिसके कारण रेल पुल की सुरक्षा खतरे में है। अगर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगा तो रेल पुल क्षतिग्रस्त हो जायेगा और रेल का परिचालन ठप हो जायेगा। जिसके बाद अब 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है।
जिला प्रशासन की मौजूदगी में लोहे का मोटा पिलर लगाया गया और ऊपर से लोहे का गाटर देकर उसे वैल्डिंग कर आपस में जोड़ दिया गया। पुल के दोनों ओर प्रक्रिया को अपनाया गया है ताकि इस होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले बड़े वाहनों का परिचालन नही हो और रेल पुल पर उत्पन्न संकट को दूर किया जा सके। इस होकर बालू एवं मेटल लदा हुआ 40 से 60 टन तक के भार क्षमता वाले वाहनों का परिचालन हो रहा था जो रेल पुल के लिए कभी भी घातक हो सकता था।
इधर, सदर एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि, रेलवे की ओर लगातार जिला प्रशासन से श्रीकृष्ण सेतु पुल से 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा जा रहा था। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रशासन की मौजूदगी में पुल के दोनों ओर लोहे के गाटर देकर बैरियर लगाया गया है। इससे होकर 20 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का परिचालन नहीं हो सके।