ब्रेकिंग न्यूज़

मोतिहारी में साइबर ठग गिरोह का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर, डिजिटल अरेस्ट कर करते थे ठगी National Teachers Award 2025: बिहार के तीन शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित; सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई National Teachers Award 2025: बिहार के तीन शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित; सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई JEHANABAD: एरिस्टो फार्मा ने बाढ़ राहत सामग्रियों का किया वितरण, 1000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद मुन्देश्वरी कॉलेज में बी.एड. सत्र 2025–27 के लिए दिक्षारंभ समारोह, शिक्षक और शिक्षा के महत्व पर डाला गया प्रकाश पूर्णिया में NDA का सम्मेलन: गिरिराज सिंह का तीखा हमला, बोले- सीमांचल से रोहिंग्या को निकालेंगे पूर्णिया में NDA का सम्मेलन: गिरिराज सिंह का तीखा हमला, बोले- सीमांचल से रोहिंग्या को निकालेंगे Purnea News: पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट-पीटकर हत्या, जेडीयू नेता की बेटी से प्यार पड़ा महंगा Purnea News: पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट-पीटकर हत्या, जेडीयू नेता की बेटी से प्यार पड़ा महंगा Bihar Politics: ‘बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा और पैरों में चप्पल नहीं, नेताओं को सिर्फ सत्ता की चिंता’ प्रशांत किशोर का हमला

अगुवानी - सुल्तानगंज पुल मामले में आज HC में होगी सुनवाई, सिंगला के MD को कोर्ट में पेश होने का आदेश

अगुवानी - सुल्तानगंज पुल मामले में आज HC में होगी सुनवाई, सिंगला के MD को कोर्ट में पेश होने का आदेश

21-Jun-2023 10:02 AM

By First Bihar

PATNA : अगुवानी - सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल के गिरने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर व ललन कुमार द्वारा याचिका दायर की गई है। अब इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 


दरअसल, इससे पहले पूर्व न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने अगुवानी -सुल्तानगंज पूल गिरने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुल निर्माण करने वाली कंपनी एसपी  सिंगला के एमडी को 21 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। न्यायालय ने एक वर्ष में दो बार पुल के गिर जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर राज्य सरकार एवं ठेकेदार के लचीले रवैये पर आपत्ति जताई थी।


वहीं, इस दौरान कोर्ट ने निर्माण कंपनी सिंघला को एक रिपोर्ट दायर करने का आदेश जारी किया था। जिसमें पुल की लंबाई, डीपीआर, मिटटी की गुणवत्ता रिपोर्ट, पुल में इस्तेमाल हुए सामान, ब्रिज के डिजाइन, पुल को बनाने की पूरी लागत समेत सभी तरह की संपूर्ण जानकारी देने को कहा गया था। जिसके बाद अब आज इस मामले ने सुनवाई के दौरान सिंघला के एमडी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। 


इधर, यह भी कहा जा रहा है कि डिजाइन में गड़बड़ी के आधार पर पथ निर्माण विभाग सिंगला के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि, पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर सिंगला से संबंधित मामले में पथ निर्माण विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई होगी।