ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Election : बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग बढ़ाने के लिए रैपिडो दे रहा मुफ्त बाइक टैक्सी राइड्स, आपको भी उठाना है सुविधा का लाभ तो याद करना होगा यह कूपन कोड 8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग गठित: 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों की वेतन संरचना में बदलाव की तैयारी, सरकार ने जारी की नई सरकार की नई अधिसूचना Bihar Election 2025: चुनाव में मतदाताओं को धमकाने पर हो सकती है कौन सी कार्रवाई? जान लीजिए नियम Bihar Election 2025: चुनाव में मतदाताओं को धमकाने पर हो सकती है कौन सी कार्रवाई? जान लीजिए नियम DGCA New Rules 2025: फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत: अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कर सकेंगे फ्री कैंसिलेशन और मोडिफिकेशन? जानिए पूरी डिटेल Lalan Singh : 'घरे में बंद कर दिहो ...', केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अनंत सिंह के वोट अपील में यह बातें बोलना पड़ा महंगा, पटना DM ने दर्ज किया FIR; जानिए क्या है पूरा मामला Patna accident : पटना में बाकरगंज नाले पर बना मकान धंसा, चार लोग फंसे; राहत-बचाव कार्य जारी Success Story: कौन हैं IAS आशीष कुमार? जिन्होंने अनंत सिंह के गिरफ्तारी से ठीक पहले संभाली थी मोकामा की कमान Bihar Election 2025: ‘लालू का अपना इतिहास रहा है, वह खुद सजायप्ता हैं’ रीतलाल यादव के लिए रोड शो करने पर बोले दिलीप जायसवाल Bihar Election 2025: ‘लालू का अपना इतिहास रहा है, वह खुद सजायप्ता हैं’ रीतलाल यादव के लिए रोड शो करने पर बोले दिलीप जायसवाल

अगुवानी - सुल्तानगंज पुल मामले में आज HC में होगी सुनवाई, सिंगला के MD को कोर्ट में पेश होने का आदेश

अगुवानी - सुल्तानगंज पुल मामले में आज HC में होगी सुनवाई, सिंगला के MD को कोर्ट में पेश होने का आदेश

21-Jun-2023 10:02 AM

By First Bihar

PATNA : अगुवानी - सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल के गिरने के मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर व ललन कुमार द्वारा याचिका दायर की गई है। अब इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 


दरअसल, इससे पहले पूर्व न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने अगुवानी -सुल्तानगंज पूल गिरने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुल निर्माण करने वाली कंपनी एसपी  सिंगला के एमडी को 21 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। न्यायालय ने एक वर्ष में दो बार पुल के गिर जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर राज्य सरकार एवं ठेकेदार के लचीले रवैये पर आपत्ति जताई थी।


वहीं, इस दौरान कोर्ट ने निर्माण कंपनी सिंघला को एक रिपोर्ट दायर करने का आदेश जारी किया था। जिसमें पुल की लंबाई, डीपीआर, मिटटी की गुणवत्ता रिपोर्ट, पुल में इस्तेमाल हुए सामान, ब्रिज के डिजाइन, पुल को बनाने की पूरी लागत समेत सभी तरह की संपूर्ण जानकारी देने को कहा गया था। जिसके बाद अब आज इस मामले ने सुनवाई के दौरान सिंघला के एमडी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। 


इधर, यह भी कहा जा रहा है कि डिजाइन में गड़बड़ी के आधार पर पथ निर्माण विभाग सिंगला के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि, पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर सिंगला से संबंधित मामले में पथ निर्माण विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई होगी।