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बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक करना हुआ अनिवार्य, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई तारीख

31-Mar-2021 09:48 PM

PATNA : अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अब तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 31 मार्च इसके लिए आखिरी तारीख थी. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएं, वे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. 


 सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी. लेकिन इसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है. दरअसल, सरकार के इस फैसले के पीछे कोविड -19 ही बड़ी वजह है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर तारीख को आगे खिसकाने का फैसला लिया है. 


सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है. वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. 


ऐसे करें लिंक -
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना कोई कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और नीचे दिए गए बातों के हिसाब से दोनों को जोड़ लीजिए. आइए जानते हैं...


1. सबसे पहले किसी ब्राउजर पर जाइए और इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home को खोल लीजिए. 

2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.

3. साइट पर अग्रेंजी में कुछ जानकारी मांगी जाएगी. अंग्रेजी देख कर घबराएं मत. बल्कि, पहले पैन नंबर, आधार नंबर, नाम और अंत में कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.

4. जैसे ही सबमिट करेंगे, वैसे ही लिंक होने की जानकारी मिल जाएगी. 


कैसे पता चलेगा कि लिंक हुआ या नहीं - 
ये भी पता करना कोल्हू पेरने जितना मुश्किल काम नहीं है. बस खटिया बिछाईए, लैपटाप खोलिए और शुरू हो जाइए...


1. वहीं, एक बार फिर   https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वेबसाइट खोल लीजिए.

2. साइट खुलते ही नीचे "Link Aadhaar" का ऑप्शन मिल जाएगा. दन से इस पर क्लिक कर दीजिए.

3. बस यहां रुककर, ऊपर देखिए, तो 'Click here' लिखा मिलेगा. तुरंत Enter वाला बटन दबा दीजिए. 

4. इसके बाद बस पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर क्लिक करिए, जानकारी आपके सामने आ जाएगी.