Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar News: शादी के मंडप से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची नई नवेली दुल्हन, LLB का एग्जाम देकर पति के साथ रवाना हुई ससुराल Bihar Crime News: बूढ़ी गंडक नदी से बोरे में बंद महिला का शव बरामद, हत्या कर लाश फेंकने की आशंका बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब, स्पीकर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Teacher News: 32 हजार शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं जाएगी नौकरी; हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला Bihar News: SKMCH में मरीज की मौत पर भारी बवाल, परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट Bihar Ias Officers: बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का प्रमोशन, कई जिलों के DM को भी सरकार ने दी प्रोन्नति, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar Crime News: बिहार के कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई के लगाए आरोप Bihar Politics: ‘भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, इन्हें इस्लामिक देश भेजो’, मदनी और रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह
03-Dec-2025 05:26 PM
By FIRST BIHAR
Teacher News: पश्चिम बंगाल के करीब 32,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें इन सभी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद इन शिक्षकों की नौकरी पर छाया खतरा पूरी तरह टल गया है।
दरअसल, ये नियुक्तियां वर्ष 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के माध्यम से हुई थीं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि सभी नियुक्तियों में अनियमितता साबित नहीं हुई है। अदालत के अनुसार, नौ साल बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने से उनके जीवन और परिवारों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सीबीआई, जिसे हाई कोर्ट ने मामले की जांच का निर्देश दिया था, ने अपनी जांच में शुरुआती तौर पर 264 नियुक्तियों में अनियमितता पाई थी। बाद में 96 और शिक्षकों के नाम जांच दायरे में आए। कोर्ट ने कहा कि सीमित स्तर पर मिली अनियमितताओं के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
बता दें कि तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 12 मई 2023 को 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य ठहराते हुए उन्हें रद्द कर दिया था। नए फैसले के बाद इन सभी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आने की उम्मीद है।