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Indigo Crisis: इंडिगो संकट थमने के आसार, DGCA ने रोस्टर संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया

Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच DGCA ने क्रू रोस्टरिंग से जुड़े अपने विवादित आदेश को वापस ले लिया। साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी न देने वाले नियम को रद्द कर दिया गया है। परिचालन स्थिरता और एयरलाइंस की अपीलों के बाद यह निर्णय लागू किया गया।

05-Dec-2025 01:55 PM

By FIRST BIHAR

Indigo Crisis: इंडिगो में पिछले दो दिनों से चल रहा परिचालन संकट अब खत्म होने की ओर दिखाई दे रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने क्रू रोस्टरिंग से जुड़े अपने हालिया आदेश को वापस ले लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मामले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी, जिसके बाद DGCA ने यह निर्णय लिया।


डीजीसीए ने उस नियम को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। यह प्रावधान 20 जनवरी 2025 को जारी DGCA-22011/04/2021-FSD के पत्र में शामिल था। कई एयरलाइनों की आपत्तियों और मौजूदा परिचालन व्यवधान को देखते हुए DGCA ने इस नियम की समीक्षा कर इसे तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। 


यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। डीजीसीए का कहना है कि कई एयरलाइनों से मिले सुझाव और हाल में उड़ानों में जारी अव्यवस्था को देखते हुए परिचालन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक था। इसी कारण संबंधित पैराग्राफ को रद्द किया गया है, जिसमें साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी नहीं देने की बाध्यता निर्धारित थी।


उधर, इंडिगो ने लगातार हो रहे व्यवधानों के लिए तकनीकी खराबी, प्रतिकूल मौसम और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को जिम्मेदार ठहराया है। एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों के कारण पायलट और चालक दल की उपलब्धता प्रभावित हुई है, क्योंकि संशोधित प्रावधानों में फ्लाइट घंटों पर सीमा और लंबे विश्राम को अनिवार्य किया गया है।


हालांकि, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इंडिगो के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य एयरलाइंस पर इन नियमों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि वास्तव में कौन से एविएशन नियम इंडिगो के परिचालन को प्रभावित कर रहे हैं।


दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर DGCA ने 1 नवंबर से नए FDTL नियम लागू किए थे। इन नियमों के तहत साप्ताहिक अनिवार्य विश्राम बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया, रात की ड्यूटी के समय को संशोधित किया गया, और सप्ताह में रात के दौरान लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो निर्धारित कर दी गई। इसके तहत आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच पायलटों की लैंडिंग सीमा तय कर दी गई है।