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05-Nov-2025 03:46 PM
By First Bihar
Bihar Election : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की आधिकारिक घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 अक्टूबर 2025 को कर दी गई थी। इसी क्रम में 186-दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 06 नवंबर 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित है। इस क्षेत्र में गंगा नदी के पार दियारा इलाकों में भी बड़ी संख्या में मतदाता निवास करते हैं, जिनके लिए 56 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों तक पहुंचने का एकमात्र साधन जलमार्ग है, इसलिए सुरक्षा और सुचारू मतदान संचालन प्रशासन की प्राथमिकता है।
चुनाव के मद्देनज़र दानापुर अनुमंडल प्रशासन ने दियारा क्षेत्रों को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया है। यहां असामाजिक तत्वों द्वारा नाव के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका जताई गई है। इसी कारण मतदान दिवस पर एक अहम आदेश जारी किया गया है। दानापुर की अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) दिव्या शक्ति (भा॰प्र॰से॰) ने बिहार नाव सुरक्षा एवं संबद्ध अधिनियम की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि06 नवंबर 2025 को मतदान समाप्ति तक अनुमंडल के भीतर गंगा नदी या अन्य नदियों पर चलने वाली सभी मोटरबोट और नावों का सामान्य परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस प्रतिबंध से केवल वे नावें/मोटरबोट/फेरियाँ मुक्त रखी गई हैं, जो निर्वाचन कार्य में उपयोगी हों (जैसे QPOM फेरी), सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों की आवाजाही हेतु हों, पुलिस/प्रशासनिक टीमों की तैनाती के लिए हों, आकस्मिक सेवाओं (इमरजेंसी) में संलग्न हों।
दियारा का पूरा क्षेत्र नदियों से घिरा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील है। बोटिंग के माध्यम से अवैध आवाजाही, हथियारों की तस्करी, मतदान में बाधा जैसी आशंकाएँ एकमात्र परिवहन मार्ग होने के कारण किसी भी अवांछित गतिविधि का जोखिम अधिक SDO ने यह स्पष्ट किया कि असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को रोका जाएगा और यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दियारा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जल पुलिस एवं SDRF की निगरानी बढ़ाई गई प्रत्येक नाव/फेरी की कड़ी सुरक्षा जाँच सेक्टर एवं जोनल दंडाधिकारियों को विशेष दिशानिर्देश अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि यह निर्णय जनहित, सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के उद्देश्य से लिया गया है।
बहरहाल , दानापुर के दियारा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए यह कदम प्रशासन की सतर्कता को दर्शाता है। गंगा पार बसे हजारों मतदाताओं का लोकतांत्रिक अधिकार व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जल परिवहन पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव कार्य संपन्न कराना चाहता है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा, हिंसा या अव्यवस्था को सिरे से रोका जा सके।