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20-Dec-2025 05:35 PM
By FIRST BIHAR
School News: सरकार ने अब स्कूलों को बिना पात्रता के अपने नाम में ‘अंतर्राष्ट्रीय’ या ‘वैश्विक’ शब्दों का प्रयोग करने से रोक दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, स्कूल केवल तभी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वे विदेशों में कैंपस संचालित करते हों या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करते हों।
दरअसल, महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नए प्रस्तावों और मौजूदा स्कूलों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल नए नियमों का पालन करें। जिन स्कूलों के पास आवश्यक पात्रता नहीं होगी, उन्हें अपने नाम में बदलाव करना होगा।
नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियामक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नाम बदलना या आगे की जांच शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार, अलग-अलग जगहों पर स्कूलों के नाम में ‘ग्लोबल’ और ‘इंटरनेशनल’ जोड़ने का ट्रेंड अभिभावकों और छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करता था।
इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस नियम के पूरी तरह लागू होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में स्थिति और पारदर्शिता बेहतर होने की उम्मीद है। इस निर्णय का उद्देश्य अभिभावकों के बीच भ्रम को रोकना और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।