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FASTag के नए नियम लागू: 17 फरवरी से टोल पर लगेगा दोगुना जुर्माना, अगर...!

अगर आप कार से सफर करते हैं और FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो 17 फरवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

15-Feb-2025 02:26 PM

By First Bihar

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag बैलेंस वैलिडेशन के नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य टोल लेन-देन को व्यवस्थित करना और धोखाधड़ी को रोकना है। अब अगर आपका FASTag बैलेंस समय पर अपडेट नहीं हुआ या आपका टैग ब्लैकलिस्ट में आ गया, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

नए FASTag नियम: क्या बदलेगा?

अगर FASTag ब्लैकलिस्टेड, हॉटलिस्टेड या बैलेंस लो है और टोल प्लाजा पर स्कैन से 60 मिनट पहले तक अपडेट नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इसके साथ अगर स्कैन के 10 मिनट के भीतर FASTag ब्लैकलिस्टेड या इनएक्टिव रहता है, तब भी लेनदेन रद्द कर दिया जाएगा। अगर FASTag दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो सिस्टम "एरर कोड 176" दिखाएगा और वाहन मालिक को टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।

यानीअगर आपका बैलेंस लो है और आपने 60 मिनट पहले तक रिचार्ज नहीं कियातो आप दोगुना टोल भरने को मजबूर हो सकते हैं!

किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

अगर आपके FASTag में समय पर बैलेंस नहीं डाला गयातो टोल प्लाजा पर एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने FASTag का KYC अपडेट नहीं किया हैतो यह ब्लैकलिस्ट हो सकता है। अब आखिरी वक्त में FASTag रिचार्ज करने से कोई फायदा नहीं होगाक्योंकि अगर रिचार्ज टोल से 60 मिनट पहले तक नहीं हुआतो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो सकता है।