पीयर थाना के अपर थानेदार घूस लेते कैमरे में कैद, मुजफ्फरपुर SSP ने किया सस्पेंड मुंगेर के बाद कटिहार में बुजुर्ग से ठगी: खुद को पुलिस बता ठग ने उड़ा लिए लाखों के जेवर समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला, हिंसक झड़प में बुजुर्ग की मौत, मां-बेटी घायल VAISHALI: जढ़ुआ ओपी प्रभारी ने उठा लिया बड़ा कदम, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली नीतीश कुमार विकास-सुशासन के पर्याय...दूरदर्शी सोच ने विशिष्ट नेता के रूप में किया स्थापित, योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा- HAM किशनगंज के पूर्व DSP गौतम कुमार निलंबित, EOU ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद कसा शिकंजा भीषण सड़क हादसे में बाप-बेटी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; स्कार्पियो-बाइक की हुई जोरदार टक्कर राघोपुर हिंसक झड़प मामले में DM वर्षा सिंह ने की कार्रवाई, सीओ को हटाकर मांगा स्पष्टीकरण, विभागीय कार्रवाई शुरू Summer Special Trains: पुणे एवं मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल; जानिए..
28-Aug-2025 10:11 PM
By First Bihar
SHEOHAR: 4 साल पुराने रेप केस के मामले में शिवहर कोर्ट ने आज सजा सुनाई। आरोपित को 20 साल का कारावास और 50 हजार रूपया आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी जिला मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर निरंजन कुमार तिवारी नामक आरोपित को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी.
मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार के तर्कों से संतुष्ट होकर धारा 376 एबी, 342 व 6 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार ने बताया कि पुरनहिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जुलाई 2021 को शौच के लिए निकली आठ वर्षीया बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं उसकी मां के आवेदन पर पुरनहिया थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने आरोपित को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पीड़िता को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
शिवहर, समीर कुमार झा