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30-Jul-2025 05:55 PM
By First Bihar
PATNA: पूर्व विधायक बीमा भारती नोटिस मिलने के बाद आज आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के कार्यालय में पहुंची थी। जहां करीब 4 घंटे तक ईओयू के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान बीमा भारती ने हर एक सवाल का जवाब दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीमा भारती ने कहा कि उनसे कई सवाल किए गए और इस दौरान करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गयी।
बीमा भारती ने कहा कि मैं ग़लत नहीं हूं मुझे फंसाया गया है। साज़िश के तहत झूठा मुक़दमा किया गया है। नीतीश सरकार को अस्थिर करने का काम मैंने नहीं किया। पहली नोटिस मुझे समय से नहीं मिली थी। 21 जुलाई की शाम में मुझे पहला नोटिस मिला। मैंने टीवी में देखा तो ख़ुद फ़ोन की और बोली की मुझे समय से नोटिस नहीं मिली थी।
दूसरी नोटिस मिलते ही मैं अपना पक्ष और इनके सवालों का जवाब देने आई थी। आगे भी जब EOU या दूसरी जाँच एजेंसी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएगी तो मैं जरूर आऊँगी। बीमा भारती ने कहा कि मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ । आरोप लगने के बाद मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिली थी अपनी बात उनके सामने रखी थी।
आर्थिक अपराध इकाई ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वादी सुधांशु शेखर माननीय विधायक 31, हरलाखी विधान सभा क्षेत्र, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित कोतवाली (पटना) थाना कांड संख्या-101/24, दिनांक 11.02.2024 अन्तर्गत धारा-342/365/343/346/34 / 120 (बी) भा०द०वि० का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के द्वारा ग्रहण कर किया जा रहा है। यह कांड विश्वासमत में सरकार के विरुद्ध सपोर्ट करने एवं प्रलोभन देने से संबंधित है।
अनुसंधान के कम में प्राप्त तथ्यों के आलोक में माननीय पूर्व विधायक / मंत्री श्रीमती बीमा भारती, पति-अवधेश कुमार मंडल, ग्राम भिट्ठा, पोस्ट-डुमरा, थाना- भवानीपुर, जिला पूर्णिया को इस कांड में साक्ष्य संग्रहण के उद्देश्य से बयान अंकित करने एवं पूछताछ हेतु निर्गत नोटिस के आलोक में आज दिनांक 30.07.2025 को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में उपस्थित हुयीं। आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारियों की विशेष टीम के द्वारा श्रीमती बीमा भारती से 4 घंटों तक पूछ-ताछ किया गया।
अनुसंधान में आये तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार पूछ-ताछ के कम में इनके द्वारा कुछ प्रश्नों का जबाब दिया गया तथा कुछ प्रश्नों पर जबाब संतोषजनक नहीं दिया गया। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान के कम में आये तथ्यों के संदर्भ में साक्ष्य संग्रहण के उद्देश्य से बयान अंकित करने एवं पूछ-ताछ करने के लिए डा० संजीव कुमार, माननीय विधायक, 151, परबत्ता विधान सभा क्षेत्र खगड़िया, 2. फजले हक अंसारी, नरकटियागंज, प० चम्पारण एवं 3. मोनु कुमार, मनेर पटना को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना मे उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।
क्या है मामला?
दरअसल मामला 2024 का है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से विश्वास मत पेश करने के दौरान जेडीयू विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में बीमा भारती को नोटिस जारी की गई थी। बीमा भारती को पहली बार नोटिस जारी किया गया था लेकिन वो ईओयू दफ्तर में उपस्थित नहीं हुई। जिसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी की गई तब बीमा ईओयू में उपस्थित हुई जहा तीन घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। यदि इस बार बीमा भारती के हाजिर नहीं होती तो ईओयू उनके खिलाफ वारंट जारी करता। लेकिन इससे पहले बीमा भारती आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में हाजिर हुईं।
पटना से प्रिंस की रिपोर्ट