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RBI new rule 2026 : अब सिर्फ OTP नहीं चलेगा! 1 अप्रैल से बदलने वाला है डिजिटल पेमेंट का पूरा सिस्टम; RBI का बड़ा फैसला

आज के डिजिटल दौर में जब UPI और ऑनलाइन पेमेंट लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जो 1 अप्

28-Mar-2026 02:28 PM

By First Bihar

RBI new rule 2026 : देश में डिजिटल पेमेंट और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैंकिंग सिस्टम में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू करने का निर्देश दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा।


इस बदलाव के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब केवल एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कम से कम दो अलग-अलग और स्वतंत्र वेरिफिकेशन तरीकों से पहचान सत्यापित करनी होगी। इसका उद्देश्य ऑनलाइन लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाना और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है।


RBI के सितंबर 2025 में जारी निर्देश के अनुसार, बैंक और डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाताओं को अपने सिस्टम को इस तरह अपग्रेड करना होगा कि हर ट्रांजैक्शन में दो-स्तरीय सुरक्षा लागू हो सके। यह नियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और UPI सहित सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगा।


किन तरीकों से होगी वेरिफिकेशन प्रक्रिया

नए नियम के तहत उपयोगकर्ताओं को ट्रांजैक्शन के समय दो अलग-अलग सुरक्षा चरणों से गुजरना होगा। इनमें शामिल हो सकते हैं—

पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (PIN)

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन

SMS आधारित OTP

बैंकिंग ऐप द्वारा जनरेट किया गया वर्चुअल टोकन

डिवाइस-बेस्ड ऑथेंटिकेशन

उदाहरण के तौर पर, अब यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसे OTP के साथ-साथ PIN या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसी तरह कुछ मामलों में बैंकिंग ऐप के टोकन और पासवर्ड दोनों की आवश्यकता हो सकती है।


कार्ड पेमेंट में भी बदलाव

ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम यानी कार्ड स्वाइप मशीन (POS) पर भी नया नियम लागू होगा। जब कोई ग्राहक कार्ड से भुगतान करेगा, तो पहले कार्ड स्वाइप या टैप के बाद उसे PIN दर्ज करने के साथ अतिरिक्त वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है, जैसे OTP या अन्य सुरक्षा कोड। इसका उद्देश्य कार्ड फ्रॉड और अनधिकृत लेन-देन को रोकना है।


साइबर ठगी पर लगेगी रोक

पिछले कुछ वर्षों में देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई मामलों में साइबर अपराधी फिशिंग लिंक, सिम स्वैपिंग और OTP चोरी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। नए 2FA नियम के लागू होने के बाद ऐसे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक ही पासवर्ड या OTP के आधार पर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा, हालांकि इससे शुरुआती समय में उपयोगकर्ताओं को थोड़ी असुविधा हो सकती है।


इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा नियम

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुरक्षा प्रणाली सिर्फ घरेलू लेन-देन तक सीमित नहीं रहेगी। 1 अक्टूबर 2026 तक इसे इंटरनेशनल कार्ड-नॉट-प्रेजेंट ट्रांजैक्शन पर भी लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि विदेशों में ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करने के दौरान भी दो-स्तरीय वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।


RBI का यह नया नियम भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। जहां एक ओर इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर बैंकों और ग्राहकों दोनों को नई तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले समय में यह व्यवस्था साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।