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10-Sep-2025 08:40 AM
By First Bihar
Mahila Rojgar Yojana: बिहार में महिला रोजगार योजना को लेकर चर्चा का बाजार काफी तेज है। हर महिला यह जानने को उत्सुक है कि आखिर उनके खाते में पैसे कब और कैसे आएंगे तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर नियमों का प्रवाधान क्या है ?
जानकारी के अनुसार,बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत रविवार से हो गई है। योजना के ऑनलाइन पोर्टल के खुलते ही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब इस मामले में अपडेट यह है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 10 सितंबर से शुरु हो रही है। इसके बाद अब शहरी महिला भी दस हजार रुपए का लाभ ले सकेंगी।
इसके साथ ही जो भी महिला जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं उन्हें ही महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर आप जीविका की सदस्य नहीं हैं तो आप पहले जीविका की सदस्य बने इसके बाद रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें। इसके साथ ही वह महिला जो पहले से जीविका की सदस्य हैं उनके लिए यह प्रावधान नहीं होगा की उनके घर में बेटे या बेटी सरकारी नौकरी में है तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
दरअसल, शहरी क्षेत्र में योजना से जुड़ने की प्रक्रिया 10 सितम्बर 2025 यानी आज से शुरू होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) या नगर निकाय द्वारा निर्धारित होगा। स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं www.brlps.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। जिसके बाद उन्हें महिला योजगार योजना का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही सरकार ने मुख्यंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र जारी किया है। जीविका से जुड़ने और रोजगार योजना की लाभ लेने दोनों के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है। सरकार ने बताया है कि, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी।
समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जीविका सदस्य को योजना का लाभ लेने हेतु अनुलग्नक-2 का आवेदन भी ग्राम संगठन से ही प्राप्त होगा। स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने वाली महिलाओं को भी ग्राम संगठन की विशेष बैठक में जा कर अनुलग्नक-1 का प्रपत्र भरने पर योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार ने साफ किया है कि, ग्राम संगठन (vo) के बाहर संग्रह किया जा रहा अथवा लिया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा इस योजना में मात्र ग्राम संगठन (vo) के द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन प्रपत्र ही मान्य होगा। कहीं अन्य जगहों से छपाया या वितरित आवेदन प्रपत्र प्रारूप मान्य नहीं होगा एवं ऐसे व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
इधर, सरकार ने सहयोग एवं शिकायत हेतु संपर्क करने के लिए नंबर और ई-मेल भी जारी किया है। जिससे आप आवेदन से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकेंगे। बता दें कि, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में योजना में आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। सभी इच्छुक योग्य लाभार्थी के आच्छादित होने तक आवेदन लिया जाना जारी रहेगा
ई-मेल : mmry.grievance@gmail.com संपर्क नंबर: 0612-2504980 / 8102920146 / 9065511936
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