ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने NDA उम्मीदवार को खदेड़ा, दिखाया काला झंडा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा CBSE Board Exam 2026: CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेटशीट जारी, दो बार होगी दसवीं की परीक्षा Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘14 नवंबर को बिहार की जनता देगी जवाब’, युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: गौराबौराम से VIP के संतोष सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित, तेजस्वी यादव ने दिया जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: बिहार में राजनीतिक रंजिश को लेकर मारपीट, ‘हाथी’ बनाम ‘लालटेन’ के विवाद को लेकर बवाल Test Cricket : टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा बदलाव, लंच और टी ब्रेक का क्रम बदला जाएगा; जानिए क्या है वजह Bihar Voter Service : चुनावी सहायता अब आसान, बीएलओ के साथ करें कॉल बुक, इस टोल फ्री नंबर पर हल होंगी सभी दुविधाएं

DJ पर पटना हाईकोर्ट सख्त: डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना, पूरा डीजे सिस्टम भी होगा जब्त

पटना हाईकोर्ट ने सभी DM और SP को यह आदेश दिया है कि जो निर्धारित डेसिबल से ज्यादा पर डीजे बजाते हैं, उनपर भारी जुर्माना लगाये। जुर्माना नहीं देने पर पूरा डीजे सिस्टम जब्त करे।

Bihar

11-Jul-2025 10:49 PM

By First Bihar

PATNA: ध्वनि और वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने ज़िलों में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से लागू करें।


लाउड डीजे बजाना अब पड़ेगा महंगा

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई डीजे संचालक निर्धारित डेसिबल (dB) सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उस पर कानून के अनुसार भारी जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में डीजे उपकरण जब्त करने का आदेश भी दिया गया है।


अस्पताल, कॉलेज और स्कूल बनेंगे 'नो हॉर्न जोन'

पटना हाई कोर्ट  ने निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को 'नो हॉर्न ज़ोन' घोषित किया जाए और वहाँ उचित संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। इन स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर न्यूनतम बनाए रखना ज़रूरी है ताकि वृद्धों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न हो।


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजनी होगी रिपोर्ट

कोर्ट ने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में बजने वाले डीजे केवल अनुमत डेसिबल सीमा में ही संचालित हों। जिलाधिकारी और एसपी/एसएसपी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ पुलिस थाने इस दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट समय-समय पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजें। न्यायालय ने सभी ज़िलों को निर्देश दिया है कि नगर निगम के वाहनों, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और अन्य माध्यमों से लोगों को ध्वनि व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।