मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर
11-Jul-2025 10:49 PM
By First Bihar
PATNA: ध्वनि और वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने ज़िलों में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कड़ाई से लागू करें।
लाउड डीजे बजाना अब पड़ेगा महंगा
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई डीजे संचालक निर्धारित डेसिबल (dB) सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उस पर कानून के अनुसार भारी जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में डीजे उपकरण जब्त करने का आदेश भी दिया गया है।
अस्पताल, कॉलेज और स्कूल बनेंगे 'नो हॉर्न जोन'
पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को 'नो हॉर्न ज़ोन' घोषित किया जाए और वहाँ उचित संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। इन स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर न्यूनतम बनाए रखना ज़रूरी है ताकि वृद्धों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न हो।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में बजने वाले डीजे केवल अनुमत डेसिबल सीमा में ही संचालित हों। जिलाधिकारी और एसपी/एसएसपी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ पुलिस थाने इस दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट समय-समय पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजें। न्यायालय ने सभी ज़िलों को निर्देश दिया है कि नगर निगम के वाहनों, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और अन्य माध्यमों से लोगों को ध्वनि व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।